Pollution Certificate क्या है और इसे कैसे बनवाएं?

What is a Pollution Certificate and how to get it made?

नमस्कार दोस्तों. आज हम आपको बताने वाले है कि आप अपना Pollution Certificate ऑनलाइन कैसे बना सकते है इससे पहले यह जान लेते है की Pollution Certificate (PUC) क्या होता है और इसे कैसे बनायें फिर ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें.

आप सभी लोगों को पता ही है कि नए नियम के अनुसार DL, Insurence,और गाड़ी के पेपर के साथ Pollution Certificate (PUC) नहीं है तो आपका चालान कट सकता है.

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Pollution Certificate (PUC) क्या है?

Pollution Certificate (PUC) गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है इस तरह के प्रदुषण के लिए पर्यावरण को ध्यान के रखते हुए जो मानक तय किया गया है.

उसके हिसाब से आपकी गाड़ी का धुँआ प्रदुषण फैला रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए वाहन जाच के बाद जो सर्टिफिकेट जरी किया जाता है उसे Pollution certificate (PUC) कहते है. यह भारत में सभी प्रकार के इंजन या मोटर वाली गाडियों के लिए अनिवार्य है.

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PUC कैसे बनवाएं?

PUC बनवाने के लिए आपको वाक्हन जांच केंद्र पर जाना पड़ेगा जो कि आपके शहर में पेट्रोल पम्प या फिर उसके आस-पास में मौजूद होता है वहा पर जाने के बाद वाहन जाच केंद्र के कार्यपालक आपके गाड़ी का pollution चेक करता है. की आपकी गाड़ी कितना खराब धुआं निकाल रही है.

उसी के हिसाब से आपका Pollution certificate (PUC) बनाया जाता है. PUC के समय अगर

आपकी गाड़ी में प्रदूषण की मात्रा तय मानक से ज्यादा होती है तो दुषण जाच केंद्र को रजिस्ट्रेशन नंबर में

सम्बंधित अधिकारी के पास एक दिन के भीतर देना होता है उसके बाद उस गाड़ी का दोबारा जाच की

जा सकती है और करवाई भी हो सकती है.

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Pollution certificate (PUC) की वैधता और कीमत क्या होती है 

जब आप गाड़ी खरीदते है तो आपको PUC दिया जाता है जिसकी वैधता 1 साल की होती है. उसके बाद गाड़ी की जांच करा करके फिर से बनवाना पड़ता है.

आम तौर पर Pollution certificate (PUC) का वैधता 6 महीने की होती है यानि की आपको हर 6 महीने पर जाच करा PUC बनवाना होता है. गाड़ी किस fuel टाइप की है उसके आधार पर PUC का 50 से 80 रूपए लगता है.

अपने क्षेत्र में पॉल्यूशन सेंटर कैसे खोजें

जब आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने की सोंचते है तो आपको पता नहीं होता है, कि आप Pollution certificate (PUC) ऑनलाइन कहाँ से बनवा सकते है, लेकिन जो भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं , उनके ज्यादातर जगहों पर सेंटर उपलब्ध होते हैं.

तो आप वहां पर जाकर अपना Pollution certificate (PUC) बनवा सकते है आप अपने नजदीकी Pollution center का  पता इस प्रकार लगा सकते है इसके लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक (click here)करके और उसमे डिटेल भरकर पता कर लेना है

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ऑनलाइन PUC कैसे करें डाउनलोड?

अगर आपका PUC बना हुवा था जो की कही गुम या फिर खो गया है तो उसे फिर से डाउनलोड कर सकते है. ऑनलाइन PUC डाउनलोड करने के लिए आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं.

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इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना गाडी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डाले. रजिस्ट्रेशन और चेसीस नंबर आपके गाड़ी के registration certificate (RC) पर दिया गया होता है. डालने के बाद PUC details पर क्लीक करे आपका Online Pollution certificate (PUC) डाउनलोड हो जायेगा.

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