यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023: अगर नही पा रहें पेंशन तो तुरंत करें यह काम

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana : दोस्तों आज आप सभी को इस पोस्ट में दिव्यांग पेंशन के बारे में बताने वाले हैं ! उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग/ विकलांग नागरिकों को भरण पोषण के लिए पेंशन प्रदान कर रही है ! सरकार ने चीजों में पारदर्शिता लाने के लिए दिव्यांग/ निराश्रित/ वृद्धा पेंशन के पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है ! 

2023 विकलांग पेंशन योजना की लिस्ट जारी हो चुकी है ! सभी आवेदक जिन्होंने पहले से आवेदन किया था , उनके नाम लिस्ट में आ चुके हैं ! लिस्ट को आप आसानी से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं !  

यह भी पढ़ें : ऑनलाइन विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करे , जल्द करें  

इसका लाभ लेने के लिए विकलांगता प्रतिशत निर्धारित की जाती है, यानि व्यक्ति के अन्दर कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए ! जोकि अस्पताल से प्रमाणित होनी चाहिए ! इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद करना है ! इससे वह आत्मनिर्भर तथा सशक्त हो सकते हैं! 

आज हम आप लोगों को इस पोस्ट में Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के बारे में बताने वाले हैं ! की कैसे आवेदन , लिस्ट , बेनेफिट्स आदि चीजें मिलती हैं ! अधिक जानकारी पाने के लिए नीचे दिये गए स्टेप्स को फालो करते रहें ! 

Viklang Pension Yojana

योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना
जारीकर्ता राज्य सरकार
विभाग सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
लाभार्थी राज्य के सभी विकलांग नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट click here

यह भी पढ़ें : Mahila Samman Bachat Patra Yojana : महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख पर 7.5 % ब्याज

UP Viklang Pension Yojana 2023

वर्तमान समय में राज्य में बहुत से ऐसे विकलांग हैं जो कि मजदूरी नहीं  सकते हैं ! ऊन सभी के लिए सरकार ने विकलांग स्कीम शुरू की हैं ! इसमें उन्हें भरण पोषण भत्ता के लिए प्रति माह 500 रुपये की मदद करती है ! इस योजना की सबसे खाश बात यह है कि मिलने वाली राशि को सीधे खाते में भेजा जाता है ! इसमें अप्लाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है जिस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं ! अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं ली जाती है ! Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 

विकलांग पेंशन आवेदन के लिए पात्रता 

समाज कल्याण विभाग ने विकलांग पेंशन के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की है ! जिनके पास यह सभी पात्रता हैं वह इसमें आवेदन कर सकता है ! पात्रता सूची कुछ इस प्रकार से है ! 

  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए !
  •  जिसके कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है ! 
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए ! 
  • आवेदक परिवार में दो पहिया या चार पहिया वाहन नही होना चाहिए ! 

यह भी पढ़ें : Vidhwa Pension Yojana 2023 : विधवा महिलाओं को मिलेगा दोगुना लाभ

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज 

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किये हैं ! जिसके आधार पर आवेदन किया जा सकता है ! दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार से है ! 

  • आवेदक का आधार कार्ड 
  • बैंक पासबुक 
  • पहचान पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नम्बर 
  • डॉक्टर द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रतिशत 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रोसेस 

दोस्तों आज आप सभी को Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana  के आवेदन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा ! इसलिए पोस्ट में दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ते रहें आवेदन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है ! 

  • सबसे पहले आपको दिव्यांग पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट विकलांग पेंशन पर जाना होगा ! 
  • वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज ओपने हो जाएगा ! 
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
  • जिसमें आवेदन करें का आप्शन दिखेगा ! जिस पर आपको क्लिक करना है ! 
  • क्लिक करने पर एप्लीकेशन पेज खुल जायेगा ! जिसमें आपको समस्त डिटेल्स भर देनी है ! 
  • डिटेल्स भरने के बाद दस्तावेजों की फाइल अपलोड करनी है ! 
  • अपलोड हो जाने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है ! 
  • इस प्रकार से आप Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ! 

यह भी पढ़ें : Free Sauchalay Yojana आवेदन शुरू, लाभ पाने के लिए यंहा से करें रजिस्ट्रेशन

FAQs : Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 

प्रश्न : विकलांग पेंशन में कितनी राशि मिलती है ? 

उत्तर : विकलांग पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपये राशि दी जाती है ! 

प्रश्न : उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

उत्तर : उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in है !

प्रश्न : विकलांग पेंशन योजना के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए ? 

उत्तर : विकलांग पेंशन योजना के लिए कम से कम 40 % दिव्यांगता होनी चाहिए ! 

संक्षिप्त विवरण 

दोस्तों आज आप लोगों को इस पोस्ट में Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana से जुड़े तथ्यों के बारे में बताया गया है ! उम्मीद करता हूँ कि दी गयी जानकारी आपको समझ आयी होगी ! यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेन्ट सेक्शन में कमेन्ट कर पूछ सकते हैं !