Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana : दोस्तों आज आप सभी को इस पोस्ट में दिव्यांग पेंशन के बारे में बताने वाले हैं ! उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग/ विकलांग नागरिकों को भरण पोषण के लिए पेंशन प्रदान कर रही है ! सरकार ने चीजों में पारदर्शिता लाने के लिए दिव्यांग/ निराश्रित/ वृद्धा पेंशन के पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है !
2023 विकलांग पेंशन योजना की लिस्ट जारी हो चुकी है ! सभी आवेदक जिन्होंने पहले से आवेदन किया था , उनके नाम लिस्ट में आ चुके हैं ! लिस्ट को आप आसानी से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं !
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इसका लाभ लेने के लिए विकलांगता प्रतिशत निर्धारित की जाती है, यानि व्यक्ति के अन्दर कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए ! जोकि अस्पताल से प्रमाणित होनी चाहिए ! इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद करना है ! इससे वह आत्मनिर्भर तथा सशक्त हो सकते हैं!
आज हम आप लोगों को इस पोस्ट में Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के बारे में बताने वाले हैं ! की कैसे आवेदन , लिस्ट , बेनेफिट्स आदि चीजें मिलती हैं ! अधिक जानकारी पाने के लिए नीचे दिये गए स्टेप्स को फालो करते रहें !
Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
जारीकर्ता | राज्य सरकार |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांग नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | click here |
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UP Viklang Pension Yojana 2023
वर्तमान समय में राज्य में बहुत से ऐसे विकलांग हैं जो कि मजदूरी नहीं सकते हैं ! ऊन सभी के लिए सरकार ने विकलांग स्कीम शुरू की हैं ! इसमें उन्हें भरण पोषण भत्ता के लिए प्रति माह 500 रुपये की मदद करती है ! इस योजना की सबसे खाश बात यह है कि मिलने वाली राशि को सीधे खाते में भेजा जाता है ! इसमें अप्लाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है जिस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं ! अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं ली जाती है ! Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
विकलांग पेंशन आवेदन के लिए पात्रता
समाज कल्याण विभाग ने विकलांग पेंशन के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की है ! जिनके पास यह सभी पात्रता हैं वह इसमें आवेदन कर सकता है ! पात्रता सूची कुछ इस प्रकार से है !
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए !
- जिसके कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है !
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए !
- आवेदक परिवार में दो पहिया या चार पहिया वाहन नही होना चाहिए !
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यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किये हैं ! जिसके आधार पर आवेदन किया जा सकता है ! दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार से है !
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नम्बर
- डॉक्टर द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रतिशत
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रोसेस
दोस्तों आज आप सभी को Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के आवेदन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा ! इसलिए पोस्ट में दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ते रहें आवेदन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है !
- सबसे पहले आपको दिव्यांग पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट विकलांग पेंशन पर जाना होगा !
- वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज ओपने हो जाएगा !
- जिसमें आवेदन करें का आप्शन दिखेगा ! जिस पर आपको क्लिक करना है !
- क्लिक करने पर एप्लीकेशन पेज खुल जायेगा ! जिसमें आपको समस्त डिटेल्स भर देनी है !
- डिटेल्स भरने के बाद दस्तावेजों की फाइल अपलोड करनी है !
- अपलोड हो जाने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है !
- इस प्रकार से आप Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं !
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FAQs : Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
प्रश्न : विकलांग पेंशन में कितनी राशि मिलती है ?
उत्तर : विकलांग पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपये राशि दी जाती है !
प्रश्न : उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
उत्तर : उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in है !
प्रश्न : विकलांग पेंशन योजना के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए ?
उत्तर : विकलांग पेंशन योजना के लिए कम से कम 40 % दिव्यांगता होनी चाहिए !
संक्षिप्त विवरण
दोस्तों आज आप लोगों को इस पोस्ट में Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana से जुड़े तथ्यों के बारे में बताया गया है ! उम्मीद करता हूँ कि दी गयी जानकारी आपको समझ आयी होगी ! यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेन्ट सेक्शन में कमेन्ट कर पूछ सकते हैं !