ऑनलाइन विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे 

उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना घोषणा की थी 

शनिवार को पिछड़ा वर्ग कलयाण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण

ओमप्रकाश राजभर ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि जल्द दिव्यांगजनों को एक हजार रुपए मासिक पेंशन दिलाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए

रेल की एसी कोच में भी सफर करने का अवसर प्रदान किया।

दोस्तों मेरा नाम है अरुन और हम आज एस पोस्ट में बात करने

उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के बारे में

दोस्तों विकलांग पेंशन योजना से सम्बन्धित पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़े

विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने से पहले , हम आपको कुछ विशेष बाते बतना चाहते है , जिससे दोस्तों आप आवेदन करने से पहले इसकी नियम और शर्ते जान सके

जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी

विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 1000/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी।

विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैंहर योजना में 4 प्रतिशत की भागीदारी दिव्यांगजनों की होगी

हमारी दूसरी पोस्ट पढ़ने के लिए क्लीक करे सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसों से कहीं भी आ-जा सकेंगे।

अब तक उन्हें रोडवेज बसों में प्रदेश में ही नि:शुल्क यात्रा करने का अवसर मिलता था

लेकिन अब प्रदेश की परिवहन विभाग की बसें जहां तक जाएंगी दिव्यांगजन वहां तक निशुल्क यात्रा कर सकेंगे।

क्या है विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

विकलांग को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

विकलांग आवेदक की आयु 18 साल से 28 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।

आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए

ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य

पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं

इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

विकलांग आवेदक के पास पहचान पत्र होना आवश्यक है

(आधार कार्ड , पैन कार्ड , वोटर कार्ड )

आवेदक के पास जन्म से संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए

आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए

जो सरकारी अस्पताल से चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित हो

आवेदक के पास परिवार की आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए

आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए

जिसमे आवेदक की पेंशन बैंक खाते में आयेगी

 ऑनलाइन विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में

आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी यहाँ दी गयी है

नीचे दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करे और आवेदन पत्र में सही जानकारी भरे

आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।

आवेदकों  होमपेज के “हैंडीकैप पेंशन” लिंक पर क्लिक करना होगा

अब आवेदक “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें

आवेदक “नया फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।

विकलंग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana)यूपी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा

आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें । अब “Save” बटन पर क्लिक करें।

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