National Pension System(NPS) क्या है :
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम का गठन किया गया था!उस समय NPS की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी! लेकिन 2009 से इस पेंशन योजना के तहत आमनागरिक चाहे वह उद्यमी हो, या प्राइवेट कर्मचारी उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया!
यह देश की सबसे महत्वपूर्ण पेंशन प्रणाली है! सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है! मुख्यतः इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी(प्राइवेट) सेक्टर के कर्मचारी आते हैं! भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय / प्रवासी ) इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है!
प्रायः सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग भविष्य की अनियमितताओं को देखते हुए, पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहते हैं! जिससे की रिटायमेंट के बाद पैसों की दिक्कत न आए!
ऐसे में उनके लिए सबसे बेहतर विकल्पों NPS स्कीम है! यह स्कीम निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती है! NPS नेशनल पेंशन सिस्टम बेहतर रिटर्न देन के साथ-साथ 2 लाख रुपये तक की टैक्स में बचत भी करवाता है!
NPS से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :
- कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से 65 वर्ष के बीच हो! वह इस पेंशन योजना में इनवेस्टमेंट कर सकता है! जिससे कि भविष्य में वित्त सम्बन्धी अनियमितताओं का सामना ना करना पड़े!
- NPS पेंशन प्लान के अंतर्गत स्कीम धारक को 2 तरह के खातों की सुविधा देता है! पहला है टियर 1 खाता और दूसरा है टियर 2 खाता।
- टियर वन खाते को पेंशन खाता भी कहा जाता है! जबकि टियर टू खाते के अंतर्गत निवेश खाते के अंतर्गत रखा जाता है!
- टियर वन खाते से पेंशन धारक योजना अवधि पूरी हो जाने के बाद ही पैसे निकाल सकता है! जबकि टियर 2 खाता एक निवेश खाता माना जाता है जिससे पेंशन धारक कभी भी पैसे निकाल सकता है!
- NPS एक लचीली पेंशन योजना है! जिसमे स्कीम धारक को यह छूट मिलती है! की वह अपनी सुविधा के अनुसार निवेश के विकल्प और पेंशन फंड को चुन सकता है!
- NPS के अंतर्गत स्कीम धारक को स्वैछिक योगदान करने का विकल्प मिलता है! जिसके अंतर्गत वह चाहे। तो अपनी सुविधा अनुसार उसे घटा अथवा बढ़ा भी सकता है!
- एनपीएस में तीन तरह से निवेश होता है! पहला इक्विटी, दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड और तीसरा गवर्नमेंट सिक्युरिटीज!
- यहां पर इस स्कीम में निवेशक को अपना निवेश निर्धारित करने के लिए दो विकल्प मिलते हैं! पहला एसेट अलोकेशन और दूसरा ऑटो च्वाइस! ऑटो च्वाइस में शुरुआत में इक्विटी में 50 फीसद हिस्सा जाता है! और यह समय के साथ कम होता जाता है! वहीं, एसेट अलोकेशन में निवेशक 75 फीसद तक इक्विटी में निवेश कर सकता है!
National Pension System (NPS)में निवेश के फायदे :
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स्वैछिक निवेश :
नेशनल पेंशन सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि इसमें निवेश करने की कोई सीमा तय नहीं कि गयी है! इस पेंशन योजना में निवेशक पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है!
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परिवारिक योजना :
NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत (18 से 65) वर्ष के मध्य परिवार के सभी व्यक्ति जुड़ सकते हैं! पति-पत्नी दोनों एक साथ भी इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं! अगर पति-पत्नी दोनों ही इस पेंशन स्कीम से जुडते हैं, तो दोनों ही अलग-अलग Clame करने के लिए पात्र होंगे।
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Employee Company दोनों के लिए लाभकारी :
कंपनियों के लिए कर्मचारियों पर विश्वसनीयता दिखाने का यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है! कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत इनवेस्ट कर सकती है! ऐसा करने से जहां कर्मचारी खुश रहेंगे! वहीं दूसरी तरफ कंपनी बिजनेस खर्च के तहत इस निवेश पर इनकम टैक्स के नियम सेक्शन 36 (1) (IVa) के तहत! क्लेम कर सकती है। इससे कंपनी क्लेम के अंतर्गत भारी लाभ प्राप्त कर सकती है!
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टैक्स में छूट का प्रावधान :
सेल्फ इम्प्लाॅयड व्यक्ति अपने सालाना निवेश का 20 प्रतिशत टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं! इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कि वेतनभोगी हैं! अपने नियोक्ता के द्वारा इनवेस्टमेंट करने पर भी टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं!
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उद्यमी वर्ग के लिए फायदेमंद :
इस स्कीम में इनवेस्टमेंट का एक फायदा यह भी है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है! तब भी आप व्यक्तिगत रुप में इसमें इनवेस्टमेंट करते रह सकते हैं! क्योंकि यह एक व्यक्तिगत निवेश माना जाता है!
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पोर्टेबल पेंशन योजना :
NPS एक पोर्टेबल पेंशन प्लान है! सब्सक्राइबर अपने NPS खाते को कहीं से भी मैनेज अथवा संचालित रख सकता है! चाहे उसकी नौकरी/रोजगार/व्यवसाय/शहर/स्थान क्यों ही न बदल जाए!
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PERDA द्वारा संचालित योजना :
Pension Fund Regulatory and Development Authority द्वारा NPS को पारदर्शितापूर्ण निवेश के मापदंडों एवं एन. पी. एस. ट्रस्ट द्वारा फंड मैनेजरों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा के साथ विनियमित एवं संचालित किया जाता है!
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बेहतर रिटर्न policy :
एन. पी. एस. म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है! इसके चलते इस निवेश विकल्प से काफी अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है !
National pension system आवेदन प्रक्रिया :
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकता है! ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको निम्न क्रमों को ध्यान में रखना होगा! इन क्रमों को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते है!
ऑफलाइन आवेदन के तहत आप अपने निकट के बैंक में जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं! NPS में अकाउंट खोलने की सुविधा लगभग सभी बैंकों बैंकों द्वारा मुहैया करायी जाती है इसके लिए आपको जरुरी दस्तावेजों जैसे की पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक को साथ लेकर जाना होगा!
National pension system Online आवेदन प्रक्रिया :
- ऑनलाइन एन. पी. एस. अकाउंट open करने के लिए सबसे पहले आपको nsdl की official website पर जाना होगा – https://www.npscra.nsdl.co.in
- अब आपके सामने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का पेज open हो जाएगा! नया पेंशन अकाउंट खोलने के लिए आपको National pension system के विकल्प पर क्लिक कर देना है!
- रजिस्ट्रेशन के Option पर क्लिक कर देना है! यहाँ आपके सामने Online Subscriber Registration फॉर्म Open हो जाएगा !
- इस पेज पर आपको अपना Applicant Type, Status of applicant Account Type Fill करना है! और Registerd मोबाइल Number और आधार कार्ड अपलोड करके Continue के बटन पर क्लिक कर देना है!
- आगे आपको अपना सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म Fill करना होगा! और आपको अपनी पर्सनल और फैमिली डिटेल्स को भरना होगा! डिटेल्स Verify करने के बाद आपको Generate Acknowledgement Number के Option पर Click करना है!
- अगले Step पर आपको अपना FATCA स्व-प्रमाण देना होता है!
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FATCA क्या है ?
- एफएटीसीए का तात्पर्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम से है!
- आरबीआई ने भारत में सभी बैंक खाताधारकों के लिए एफएटीसीए घोषणा अनिवार्य कर दी है!
- बैंक खाताधारकों द्वारा एफएटीसीए अनुपालन के लिए अपने कर (Tax) निवास के सम्बन्ध के बारे में दिया जाने वाला एक स्व-प्रमाणन है!
- क्योकि नेशनल पेंशन स्कीम आवासीय एवं अप्रवासीय दोनों प्रकार के भारतीय नागरिकों के लिए है! अतः Acknowledgement Number Create हो जाने के बाद में आपको अपनी FATCA Details देनी होंगी!
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगली प्रक्रिया :
- यहाँ आपको अपनी Other details देनी है जैसे कि – Occupation, Educational Qualification, Income, Bank details, Nominee details. इसके बाद आपको Save & Proceed के Option पर क्लिक कर देना है!
- अगले पेज पर आपको अपना पैन कार्ड, कैंसिल चेक, फोटो, सिगनेचर अपलोड करना होगा और Save करके Conferm कर देना है!
- अगले पेज पर आपको अपने द्वारा दी गयी सभी details को चेक करना होता है! अब अपने द्वारा खोले जा रहे नेशनल पेंशन खाते के लिए पेमेंट को Select करके Make Payment करना होता है!
- पेमेंट सफलता पूर्वक हो जाने के बाद आपका PRAN नंबर जनरेट कर दिया जाता है! यहाँ से आप अपने द्वारा किये गए भुगतान की रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं!
- अब अंतिम चरण में आपको e SIGN Registration Form को डाउनलोड करना होता है! नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है!
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National pension system FAQs :
प्रश्न 1. नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कितने प्रकार के Account खोले जा सकते हैं ?
उत्तर . NPS के तहत एक व्यक्ति दो प्रकार के खाते खोल सकता है पहला- Tier 1, दूसरा- Tier 2 !
प्रश्न 2. Tier 1 अकाउंट क्या है ?
उत्तर . Tier 1 अकाउंट मुख्य रूप से पेंशन अकाउंट है, इस अकाउंट में जमा राशि को योजना अवधि पूरी हो जाने पर ही निकला जा सकता है!
प्रश्न 3.Tier 2 अकाउंट क्या है ?
उत्तर. Tier 2 Account के निवेश खाता माना जाता है इसमें जमा राशि को पेंशन धारक कभी भी निकालने के लिए स्वतंत्र होता है!
प्रश्न 4. एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कितना पैसा निकाल सकता है ?
उत्तर. एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र है।
प्रश्न 5. NPS योजना में उम्र सीमा में क्या बदलाव किये गए हैं ?
उत्तर. योजना के तहत इस योजना में प्रवेश की सीमा को बढाकर 65 वर्ष से 75 वर्ष कर दिया गया है!
प्रश्न 6. क्या अन्य भविष्य निधि के अंतर्गत निवेश करने वाला भी इसमें निवेश कर सकता है ?
उत्तर. हाँ यह पूरी तरह स्वतंत्र है अन्य भविष्य निधि के अंतर्गत निवेश करने वाला भी इसमें निवेश कर सकता है !
प्रश्न 7. NPS खाता कैसे और कहाँ खोला जा सकता है ?
उत्तर. POP (पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंसे) के माध्यम से लगभग सभी बैंकों द्वारा NPS Account खोलने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ! NPS अकाउंट को Online भी खोला जा सकता है !
प्रश्न 8. POP क्या है और NPS में POP की क्या भूमिका है ?
उत्तर. POP एक अधिकृत संस्था है जिसके माध्यम से NPS अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों को अकाउंट खोलने सम्बन्धी सभी सुविधाएं और सेवाएँ प्रदान की जाती हैं !
POP Center का पता कैसे करें ?
nsdl की website के जरिये आप अपने निकट के POP Center का पता लगा सकते हैं, निकटतम POP Center का पता करने के लिए दिए जा रहे लिंक पर Click करें – https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php
प्रश्न 9. PRAN आवेदन पत्र की स्थिति का कैसे पता करें ?
उत्तर. सब्सक्राइबर अपने PRAN (आवेदन पत्र) की स्थिति का पता दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पता कर सकते हैं – https://cra-nsdl.com/CRA/
प्रश्न 10. NPS अकाउंट खोलने के लिए जरुरी दस्तावेज कौन से लगेंगे ?
उत्तर. एन. पी. एस. अकाउंट खोलने के लिए जरुरी महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित हैं जैसे कि,
1 . भरा हुआ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Completely filled subscriber registration form)
2 . पहचान पत्र (Proof of Identity)
3 . निवास प्रमाण पत्र (Proof of Address)
4 . उम्र का प्रमाण (Proof of Address)
प्रश्न 11. क्या NPS में सरकार किसी प्रकार का अंशदान करती है ?
उत्तर. नहीं सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में किसी तरह का कोई अंशदान नहीं किया जाता है !
प्रश्न 12. खाता खोलते समय Minimum Contribution Ammount कितना होना चाहिए ?
उत्तर. NPS Account खोलते समय Minimum Contribution Ammount Tier 1 अकाउंट के लिए 500/- और Tier 2 अकाउंट के लिए 1000 होना चाहिए !
प्रश्न 13. क्या NPS Subscriber दूसरे पेंशन प्लान में स्विच कर सकता है ?
उत्तर. हाँ NPS योजना के तहत Subscriber अपना पेंशन प्लान दूसरे पेंशन प्लान में Switch कर सकता है !
प्रश्न 14. NPS के तहत Subscriber कितने Nominee रख सकता है ?
उत्तर. सब्सक्राइबर को NPS यह सुविधा देता है की वह Tier 1 और Tier 2 Account में 3 से अधिक nominee रख सकता है और प्रत्येक का शेयर निर्धारित कर सकता है !
प्रश्न 15. Subscriber NPS के तहत Nominee को बदल सकता है ?
उत्तर. हाँ PRAN जनरेट हो जाने के बाद प्रत्येक सब्सक्राइबर NPS के तहत अपने द्वारा निर्धारित Nominee को बदल सकता है !
नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर दिए जा रहे लिंक पर प्राप्त करें –
https://npscra.nsdl.co.in/download/Nodal%20Office/NPS_FAQ’s.pdf