Income Tax बचाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो कीजिए ये निवेश, नहीं तो कटेगा ज्यादा टैक्स

Income Tax Deduction & Saving Formula: जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आयकर के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को अपना इनकम टैक्स फ़ाइल करना बहुत जरुरी होता है ! आप अपनी आय का एक हिस्सा इसके अंतर्गत सरकार को देते हैं जिसका उपयोग सरकार द्वारा विकास कार्यों में किया जाता है!

मगर देखा जाए तो लोग टैक्स सेविंग्स को लेकर भी जागरूक रहते हैं और टैक्स सेविंग करने के मौके भी तलाशते रहते हैं ! खुद सरकार द्वारा टैक्स सेविंग्स को लेकर आयकर अधिनियम की धारा 80C और अन्य धाराओं के तहत कई सारे प्रावधान किये गए हैं जिससे कि आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं!

अगर आप भी आयकर के दायरे में आ गए हैं अथवा आने वाले हैं तो ऐसे में टैक्स सेविंग करने के लिए आपको income tax saving schemes में निवेश करना जरुरी हो जाता है ! क्योंकी एक ओर जहाँ आप इन स्कीम्स में निवेश करके अपने लिए बड़ा फण्ड तैयार कर पाते हैं वहीं दूसरी ओर ये स्कीम आपको इनकम टैक्स में लाभ भी दिलाती हैं!

31 मार्च 2022 को वित्तीय वर्ष 2022 ख़तम हो जाएगा अगर आप इस दौरान आयकर बचाना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे निवेशों के बारे में बताएँगे जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी कि लम्बी अवधि के लिए यह प्लान आपकी टैक्स बचत करा सकते हैं!

यह भी पढ़ें – Income Tax बचाने के लिए आप ये सरल और आसान उपाय अपना सकते हैं, जानें पूरी डिटेल?

टैक्स सेविंग में सेक्शन 80C का इस तरह करें इस्तेमाल ?

इनकम टैक्स सेविंग के लिए यह सबसे जरूरी है की आपके द्वारा आयकर अधिनियम सेक्शन 80C का पूरा इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं! इस सेक्शन के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपये तक के इनवेस्टमेंट पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है!

सेक्शन 80 सी के तहत पीपीएफ (PPF), लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS), NSC, दो बच्चों की ट्यूशन फीस, और म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम्स आती हैं! इसके अलावा अगर आपने मकान पर कोई होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल भी इस सेक्शन के दायरे में आता है!

इसके लिए आप एक बार चेक कर लें कि आपने सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया है या नहीं! अगर आपका इनवेस्टमेंट इस लिमिट से कम है तो बाकी निवेश आप 31 मार्च से पहले कर दें!

PPF अकाउंट में जारी रखें निवेश ?

लोक निर्माण भविष्य निधि जिसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड के नाम से भी जानते हैं अगर आपका PPF अकाउंट है तो आप यह चेक कर लें कि आपके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसमें इनवेस्ट किया गया है या नहीं! हर साल PPF में कम से कम 500 रुपये का कंट्रिब्यूशन जरूरी है! साथ ही साथ अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) ली है तो इसमें भी साल में न्यूनतम कंट्रिब्यूशन जरूरी है! इसमें कम से कम 250 रुपये कंट्रिब्यूट करना होगा!

अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बाकी है तो उसे भी आप टैक्स लाभ लेने के लिए पे कर सकते हैं! इससे आपकी पॉलिसी जारी रहेगी और टैक्स डिडक्शन का भी फायदा आपको मिलेगा!

टैक्स सेविंग्स को लेकर न दिखाएँ जल्दीबाजी :

मान लीजिये आपने कोई भी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं किया है! और ऐसे में आपके ऊपर टैक्स लाईबिलिटी आ गयी है !तो आपको टैक्स बचाने के लिए जल्दबाजी में टैक्स सेविंग स्कीमों के अंतर्गत पैसा! लगाने से बचना चाहिए! इन्वेस्टमेंट एडवाईजर्स का ये मानना होता है कि टैक्स सेविंग प्लान्स लॉन्ग टर्म निवेश के अंतर्गत आते हैं! इसलिए बिना कोई जल्दबाजी दिखाए सोच समझकर ही इसमें निवेश किया जाना चाहिए!

यानी कि जल्दबाजी में आपको टैक्स बचाने के लिए होम लोन लेने या ट्रेडिशनल लाइफ इश्योरेंस पॉलिसी! खरीदने की जरूरत नहीं है! ये लंबी अवधि के कमिटमेंट्स होते हैं! इसलिए सोचसमझ कर ही इनके बारे में फैसला करना ठीक है!

फिर भी अगर आब अगर आप टैक्स सेविंग को लेकर जल्दबाजी में हैं तो! आप एनएससी और म्यूचुअल फंड जैसी टैक्स सेविंग्स स्कीम्स में इनवेस्ट कर सकते हैं!

NPS Is Also Best Plan For Income Tax Saving :

अगर आपने 80C के तहत पूरा इनवेस्ट कर लिया है तो आप NPS में अतिरिक्त 50,000 रुपये इनवेस्ट कर सेक्शन! 80CCG1B के तहत डिडक्शन का दावा कर सकते हैं! ऐसे निवेशक जो कि थोडा रिस्क ले सकते हैं! उनके लिए म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अच्छा विकल्प! साबित हो सकती है! लेकिन, चूंकि यह इनवेस्टमेंट शेयर्स से जुड़ा है! इसलिए निवेशक इसे जोखिम भरे फैक्टर से भी देख सकते हैं!

मेडिक्लेम पॉलिसी से भी बचा सकते हैं पैसा :

अगर आप एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हैं तो सालाना आपके द्वारा 25,000 रुपये के मेडिकल खर्च पर कर टैक्स! छूट का लाभ उठाया जा सकता है! आप चाहें तो अपने साथ साथ अपने परिवार के, बच्चों और पत्नी के लिए भी मेडिक्लेम पॉलिसी! खरीद सकते हैं! जिसके तहत 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर आपको टैक्स छूट मिलेगी!

बात की जाए अगर सीनियर सिटीजन के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने की तो इस पर आपको दुगना! यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये के प्रीमियम पर डिडक्शन की इजाजत है! वर्तमान समय में मेडीक्लेम पॉलिसी लेना आपके लिए इसलिए भी जरुरी हो जाता है! क्योंकी एक ओर यह आपकी टैक्स सेविंग्स कराती है! वहीं दूसरी ओर यह आपको मेडिकल क्लेम की सुविधा भी देती हैं!

FAQs About Income Tax Saving Schemes :

प्रश्न 1. ITR फ़ाइल करने की आधिकारिक वेबसाईट क्या है ?

उत्तर. ITR फ़ाइल करने की आधिकारिक वेबसाईट – https://www.incometax.gov.in/ है!

प्रश्न 2. क्या आधार कार्ड को ITR से लिंक करना जरुरी है ?

उत्तर. हाँ अगर आप ITR फ़ाइल करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड ITR से लिंक करना जरुरी है!

प्रश्न 3. आधार कार्ड को ITR से लिंक कैसे करें ?

उत्तर. इनकम टैक्स की e filing वेबसाईट पर जाकर लिंक योर आधार के सेक्शन पर क्लिक करके आप! अपना आधार अपने ITR से लिंक कर सकते हैं !

Post Conclusion : इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण! जानकारियाँ दी हैं फिर भी अगर इस सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं!