MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana Apply Process 2024

MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana Apply Process 2024: दोस्तों आज के समय में अब बेटियां अपने माँ-बाप पर बोझ नहीं बनेंगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए 51,000/- रूपए देने का ऐलान किया है | दोस्तों आपको बता दें की यह योजना काफी लम्बे समय से चल रही है लेकिन वर्तमान समय में यह योजना ऑनलाइन के माध्यम से संचालित करने के लिए एक नया पोर्टल लांच किया है |

आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गयी है की लड़कियों की शादी के लिए माता/पिता अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देते है लेकिन फिर भी कर्ज से डूब जाते है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूफ से पिछड़े व गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का जिम्मेदारी सरकार स्वयं उठाएगी |

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

Name of the Title MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana
Name of the Post MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana Apply Process 2024
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धन व गरीब परिवारों में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य लडकियों व तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्त महिलाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी धार्मिक मान्यताओं/सामाजिक, परम्पराओं व रीति-रिवाजों के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में सभी धर्मों के प्रति समानता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर 51,000/- रुपये की धनराशि खर्च करती है, जिसमें से 35,000/- रूपए कन्या (वधू) को गृहस्थी का सामान व दाम्पत्य जीवन में खुशहाली हेतु DBT के माध्यम से उसके बैंक खाते में भेज दिए जाते है तथा 10,000/- रूपए की सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है और 6,000/- रूपए समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं। MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana Apply Process 2024

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How to Apply MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana

Registration Process

  • वर और वधु का आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें |
  • Terms & Conditions को एक्सेप्ट करके Verify के आप्शन पर क्लिक करें |
  • OTP दर्ज करके OTP Verify के आप्शन पर क्लिक करें |
  • OTP वेरीफाई करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फेत्च होकर आ जाएगी |

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वधू (कन्या) पक्ष विवरण

  • जनपद का नाम सेलेक्ट करें |
  • क्षेत्र चुने (ग्रामीण/ शहरी) |
  • अपना विकास खंड/ नगर निकाय सेलेक्ट करें |
  • ग्राम पंचायत/ वार्ड का नाम और संख्या दर्ज करें |
  • ग्राम/ मोहल्ला का नाम दर्ज करे |
  • आवेदिका का नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक फेत्च होकर आ जाएगी |
  • आवेदिका की पिता और माता का नाम दर्ज करें |
  • केटेगरी का चयन करें |
  • परिवार की वार्षिक आय दर्ज करें |
  • BPL कार्ड संख्या दर्ज करें |
  • आवेदिका अपना पूरा पता दर्ज करें |
  • आवेदिका अपनी बैंक का नाम और उसकी शाखा का चयन करके खाता संख्या दर्ज करें |
  • पासबुक को अपलोड करें [File Format:-PDF,  Max. Size 300KB]
  • आवेदिका का पासपोर्ट साइज़ नवीनतम फोटो अपलोड करें[File Format:-JPG/JPEG,  Max. Size 100KB]
  • आवेदिका के हस्ताक्षर अपलोड करें[File Format:-JPG/JPEG,  Max. Size 100KB]
  • आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या व प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें |
  • आय प्रमाण पत्र अपलोड करें [File Format:-PDF,  Max. Size 300KB]
  • जाति प्रमाण पत्र आवेदन सख्या और प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें |
  • जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें [File Format:-PDF,  Max. Size 300KB]

वर पक्ष विवरण

  • वर का पूरा नाम मोबाइल नंबर दर्ज करें |
  • वर के माता / पिता का नाम दर्ज करें |
  • वर की जन्मतिथि दर्ज करें |
  • आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें [File Format:-PDF,  Max. Size 300KB] |
  • वर का व्यवसाय दर्ज  करें |
  • वर की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड करें |[File Format:-JPG/JPEG,  Max. Size 100KB]
  • निवास का पूरा पता दर्ज करें |
  • यदि आवेदिका तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्त महिलाओं में से कोई एक हो तो उसका चयन करें | 
  • T & C को एक्सेप्ट करके Submit के आप्शन पर क्लिक करें |

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आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदिका की फोटो
  2.        ”       के हस्ताक्षर
  3.        ”       का राशन कार्ड
  4.        ”       का आय प्रमाण पत्र
  5.        ”       का जाति प्रमाण पत्र
  6.        ”       की पासबुक
  7. वर की नवीनतम फोटो
  8. वर का आयु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ

  • MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के विवाह योग्य बालिकाओं के लिए सामूहिक विवाह योजना है।
  • सामूहिक विवाह का आयोजन नगर निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम), क्षेत्र पंचायत(ब्लाक) एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी(DM) के नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी(DSWO) द्वारा कराया जाता है।
  • MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana के अंतर्गत राज्य के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमन्द हैं, इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • गरीब परिवार के लड़कियों को उनकी शादी के समय- कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कूकर, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है।
  • योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की कन्यायों के खाते में शादी के बाद राज्य सरकार द्वारा DBT के माध्यम से 35,000/- रूपए उसके बैंक खाते में भेज दिए जाते है |
  • इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती हैं ।
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी धर्मों, समुदायों तथा वर्गों को समान लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है |
  • इस योजना में प्रत्येक धर्मों के अनुसार उनके रीति-रिवाजों के अनुसार ही शादियाँ की जाती है |

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता व आवश्यक शर्तें

उत्तर प्रदेश सरकार ने MukhyaMantri Samoohik Vivah Yojana Apply Process 2024 योजना का लाभ प्राप्त के लिए कुछ आवश्यक Eligibility Criteria तय किये हैं जिसके आधार पर जोड़ों को लाभ प्राप्त हो सकेगा –

  • कन्या या कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
  • कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2,00,000/- रूपए तक हो।
  • विवाह के समय लड़की की आयु शादी के दिन 18 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है तथा वर भी विवाह के दिन तक 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आयु के निर्धारण के लिए आधार कार्ड, स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे।
  • कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
  • अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • विवाह हेतु दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री,निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री या ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

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सम्बंधित पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
  2. सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है?
  3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आवेदन के लिए कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए?
  4. क्या इस योजना में SC/ST/OBC के लिए अलग से कोई छूट मिलती है?
  5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन के लिए आवश्यक कौन से है?