आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने आधार की
वैधिता को तो बराकर रखा है मगर इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है की आधार कार्ड का यूज़ कहा जरुरी है
और कहाँ नही जरुरी है इतना ही नही कोर्ट ने कुछ मामले में आधार की अनिवार्यता को सिरे से दिया ख़ारिज कर
दिया
दोस्तों सरकारी डीएनए में एक बार फिर से आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों चलिए जानते है
सुप्रीमकोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसमे कोर्ट ने साफ-साफ दो टूक बोल दिया कि आधार कार्ड की
अनिवार्यता कहा पर अनिवार्य है
इन जगहों पर आधार कार्ड का यूज़ अनिवार्य नही होगा
आधार कार्ड को लेकर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए साफ कर दिया है कि अब स्कूलों में दाखिले
के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है साथ ही कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 बच्चों
को आधार न होने के कारण सर्व शिक्षा से वंचित ना किया जाये साथ में बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए
बच्चे के माता-पिता की अनुमति जरुरी होगी परन्तु लड़का या लड़की वश्यक (बलिक ) होने पर वह स्वम तय
कर सकेगा की उसको आधार कार्ड बनवाना है या नही
मोबाइल नंबर से आधार लिंक गलत
नंबर अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करे दोस्तों सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ना ही अब आपके पास
दोस्तों आजकल आये दिन हमारे पास मोबाइल कम्पनी से कॉल और मेसेज आते रहते है आती कि अपना
मोबाइल कम्पनी के पास कोई कॉल या मेसेज नही आयेगा और क्युकी कोर्ट ने आधार कार्ड को मोबाइल
नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दी गई है दोस्तों कोर्ट ने अपने सुनये गये फासले में
साफ कहा कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करना असंवैधनिक है
3-बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक अनिवार्य नही
दोस्तों मोबाइल नंबर की तरह से ही बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करना कोई अनिवार्य नही है
कोर्ट ने इसको साफ करते हुए बतया कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना कोई जरुरी नही है
कोर्ट के इस फैसले से बहुत से ऐसे लोगो को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर अपने
खाते से लिंक नही किया है
4 अब CBSE, NEET, UGC में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म
दोस्तों CBSE (Central Board of Secondary Education ) और NEET (National Eligibility
Cum Entrance Test और UGC ( University Grants Commission में आधार कार्ड की कोई
अनिवार्यता नही है कोर्ट ने कहा है की CBSE,NEET,UGC, अगर अधर को जरुरी बनते है तो ये गलत है
5 – कोर्ट के फैसले के बाद अब निजी कम्पनियों में आधार की अनिवर्यता खत्म
कोर्ट के फैसले के बाद अब अगर आप किसी निजी कम्पनी में जॉब करते और वह आपसे आधार नंबर नही मांग कर
सकती हैदोस्तों सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी निजी कम्पनियों को निर्देशित किया गया है की वह किसी
से उसका आधार कार्ड नही मांग सकता है
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