नमस्कार दोस्तों ! लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवी और इस साल की पहली
क़िस्त 2000 रूपये किसानो के खाते में भेजी जा चुकी है ! 6 मई तक 8.19 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
के लाभार्थियों को 2000 रूपये की क़िस्त मिल चुकी है ! PM Kisan Samman Nidhi Yojna शुरू होने के बाद
अब तक किसानो को 5 क़िस्त भेजी जा चुकी है ! जल्द ही छठी क़िस्त भी आने वाली है , इसके बावजूद भी बहुत
ऐसे किसान है, जिनके बैंक खातों में यह राशी नहीं पहुँच पा रही है ! इसकी वजह एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है !
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इसकी वजह ! आपके आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम स्पेलिंग में अंतर होने से है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 70 लाख आवेदनकर्ताओं के नाम और बैंक खाता नंबर में गड़बड़ी है,
जिसकी वजह से इस योजना की राशि ऑटोमेटिक सिस्टम पास नहीं करता। किसी के आधार कार्ड की स्पेलिंग
उनके बैंक अकाउंट से अलग है तो किसी के डाक्यूमेंट में कोई और दिक्कत है। बता दें मोदी सरकार सालाना
14.5 करोड़ लोगों को पैसा देना चाहती है, लेकिन लाभ अभी 9.68 करोड़ किसानों को ही मिल पाया है। अगर
आप भी इस छोटी गलती के कारण अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं तो आप इन आसान स्टेप के जरिए
उसे ठीक कर योजना का लाभ उठा सकते है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस
1. PM Kisan Samman Nidhi Yojna की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर
के अंदर जाकर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।
2.आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
3.अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि अप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं।
4.अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें
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इसके बाद भी पैसे न मिलें तो फिर क्या करें
अगर आवेदन करने के बाद भी पैसा न मिले तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan
Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें। वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के
दूसरे नंबर (011-23381092) पर भी बात कर सकते हैं।
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इन लोगों को PM Kisan Samman Nidhi Yojna नहीं मिलेगा लाभ
केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ
नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इसके लाभ से वंचित होंगे।
डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक,
एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को स्कीम से बाहर रखा गया है।
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