प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Kya Hai Jane

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है  दोस्तों अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार एक लाभकारी पेंशन स्कीम लेकर  आई है जिसका नाम प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन एक सरकारी योजना है जो असंगठित कामगार (UW) के बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

इस योजना में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 5 साल के अंतिम बजट को
पेश करते हुए हाल ही में असंगठित क्षेत्र वर्ग के लोगों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मंथन योजना के नाम से
योजना का ऐलान किया है। भारत में असंगठित क्षेत्र से कारीगरों की संख्या 90 से 93% तक है और घरेलू
Products में इसका 50% से भी अधिक हिस्सा है इस नज़रिये से अगर देखा जाये तो अंदाजा लगाया जा सकता है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2020

की हमारे भारत में कारीगरों का असंगठित वर्ग के लोगो ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इसके अलावा उन्हें हर महीने 100 रुपये का Contribution करना होगा तथा पेंशन मिलने वाले की मृत्यु हो
जाने पर बाद में पेंशन उसके जीवन साथी को ही दी जाएगी केंद्र सरकार की और से इतना ही योगदान रहेगा
और एक बात इसके साथ ही 10 करोड़ असंगठित वर्ग के लोग इसका लाभ ले पाएंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब चालू की थी 

दोस्तों इस बार केंद्र सरकार की  ने अपने 2019-20 के आख़िरी बजट में कई सारी मन-मोहक

योजनाओं की शुरुवात की है समाज के हर वर्गो के व्यक्ति का ध्यान रखते हुए और Unorganized Sector के

कारीगरों का ध्यान रखते हुए उन सबके लिए हर महीने Retirement के बाद Monthly Income की व्यवस्था

इस योजना के अनुसार की गई है। कुछ समय पहले ही हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल के

आखरी बजट एक और नई योजना जिसका नाम प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना रखा गया है

योजना का ऐलान 1 फ़रवरी को किया गया है और 15 फ़रवरी से पूरे भारत में यह लागू हो जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत 60 साल से अधिक आयु के लोगो को इसका लाभ मिल पाएगा

क्योंकि उनके लिए हर महीने 3000 Pension देने के आदेश भी जारी कर दिए गए है।

कौन-कौन लोग कर सकते है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में दोस्तों सभी असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर आधारित श्रमिकों, जैसे-स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वयं खाता श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों, श्रव्य-दृश्य श्रमिकों या श्रमिकों के समान अन्य व्यवसायों में। देश में लगभग 42 करोड़ ऐसे असंगठित मजदूर हैं।

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श्रम योगी पेंशन योजना में आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही कर सकते है आपको इसके लिए
कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ की जरुरत पड़ेगी जो आप ऑनलाइन करने के समय अपने साथ ही रखे और फिर
आप नीचे दिए गये Step फ़ॉलो करे

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वेबसाइट पर जाए
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको Click Here to apply now के आप्शन पर क्लिक करे
3. अब आपको दो आप्शन मिलेंगे Self Enrollment using Mobile number & OTP के आप्शन पर क्लिक करे
4. और इसके बाद अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर इंटर डालें और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें
5.इसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड फिल करे और इसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें
6.अब आपके फ़ोन ओटीपी नंबर आएगा. यह नंबर इंटर करने के बाद आप लास्ट में प्रोसीड बटन पर क्लिक करे

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7.आप इस पोर्टल में डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे, जहां आपके सामने एक एनरोलमेंट का विकल्प होगा
8.आप उस पर या उसके साइड में एक एरो जैसा बना हुआ होगा उस पर क्लिक करें
9. और वहां प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को सेलेक्ट करें
10. अब इस योजना में registration के लिए सम्बंधित कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी.यह जानकारी
आपको सही – सही फील (भरना ) है , और फिर अंत में आपको सबसे नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करे
और फिर आपको आपकी एक सब्सक्राइबर आईडी मिलेगी. जिसे आप नोट करके रख लीजिये

यह भी पढ़े –प्रधानमत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए क्या उपयोगिता है

श्रम योगी मानधन योजना में इसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिये

 वह भारत देश का निवासी हो 

यह योजना सभी राज्यो में इस योजना को चलाया जायेगा परन्तु यह आवश्यक है

की आवेदक उसी राष्ट्र का रहने वाला हो और उसके पास हर तरह का प्रमाण भी हो।और उसके पास आधार कार्ड हो

उसकी आय और उम्र कितनी होनी चाहिए 

इसमें उसकी आय और उम्र का भी ध्यान में रखना होगा सरकार ने असंगठित क्षेत्र वर्ग के लोगो के लिए काम करने वाले जिनकी पेंशन 15000 से कम है या बराबर है उन आवेदकों को अपना आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

वो वह व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी हो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है

उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है।

इसमें कितना खर्च किया और कितना अंश दान  किया है

इसने 18 साल के कम उम्र के लोगो को 55 रुपये हर महीने जमा करना होगा और 29 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की उम्र होने तक 100 रूपये हर महीने जमा कराना होंगे।वही 40 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति को योजना का लाभ लेने के लिए 200 रूपये हर महीने जमा कराना होंगे।योजना के अनुसार 60 वर्ष वाले वाले व्यक्ति को अंश दान करना होगा।

गर आपकी मृत्यु हो जाती है या आप विकलांग हो जाते है तो क्या करना है आपको जाने 

यदि कोई व्यक्ति अंश दान करता है और किसी कारण वश उसकी मृत्यु हो जाती है तो योजना को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी अंश दान कर सकती है और अगर योजना से बाहर होना चाहे तो अंश दान के लिए दी गई राशि पर ब्याज सहित पूर्ण राशि मिल सकती ह और योजना से पूरी तरह बाहर हो सकते है। और व्यक्ति के अपाहिज हो जाने की स्थिति में योजना से मिलने वाला लाभ लेने के लिए उसकी पत्नी योजना को आगे जारी रख सकती है और लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद उस पेंशन की हक़दार उसकी पत्नी ही होगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या खास क्या है 

Assured Pension of Rs. 3000/- month
Voluntary and Contributory Pension Scheme
Matching Contribution by the Government of India

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ –

पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि एक पात्र ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी केवल ऐसे
पात्र ग्राहक को प्राप्त पेंशन का पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन
और ऐसी पारिवारिक पेंशन जीवनसाथी पर ही लागू होगी।

विकलांगता पर लाभ

यदि पात्र ग्राहक ने नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी
कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो
उसका पति नियमित रूप से भुगतान करके बाद में इस योजना को जारी रखने का हकदार होगा।
ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा जमा किए गए अंशदान को प्राप्त करने या योजना से बाहर निकालने के लिए योगदान
के रूप में योगदान, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।

पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ

यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम अवधि
के भीतर निकालता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे
वापस कर दिया जाएगा।

यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि
पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके
साथ ही उसे वापस लौटाई जाएगी, क्योंकि वास्तव में संचित ब्याज पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से
अर्जित किया गया, जो भी अधिक हो।

किसी कारण से ग्राहक मृत्यु हो गई है,

यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका
जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा, जैसा
कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए अंशदान प्राप्त करके बाहर
निकलता है, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उसके बाद बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित किया जाता
है, जो भी अधिक हो

Entry age specific monthly contribution

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
18 60 55.00 55.00 110.00
19 60 58.00 58.00 116.00
20 60 61.00 61.00 122.00
21 60 64.00 64.00 128.00
22 60 68.00 68.00 136.00
23 60 72.00 72.00 144.00
24 60 76.00 76.00 152.00
25 60 80.00 80.00 160.00
26 60 85.00 85.00 170.00
27 60 90.00 90.00 180.00
28 60 95.00 95.00 190.00
29 60 100.00 100.00 200.00
30 60 105.00 105.00 210.00
31 60 110.00 110.00 220.00
32 60 120.00 120.00 240.00
33 60 130.00 130.00 260.00
34 60 140.00 140.00 280.00
35 60 150.00 150.00 300.00
36 60 160.00 160.00 320.00
37 60 170.00 170.00 340.00
38 60 180.00 180.00 360.00
39 60 190.00 190.00 380.00
40 60 200.00 200.00 400.00

 

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