भारत सरकार सड़क परिवहन के नियमो के बेहतर बनाने के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है!जिसमें की सरकार द्वारा यातायात के नियमो को लहर ज्यादा पाबन्दी रहती है ! इसके अतिरिक्त सरकार रोड पर चलने वाले वाहनों को लेकर भी इस समय कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रही है ! आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाये की सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार! द्वारा इस समय वाहनों को लेकर बहुत ही बदलाव कर दिए गए है !
और इसके साथ वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए बहुत से नए नए नियम भी निकाले है! जिसके बारे आपको जान लेना बहुत ही जरुरी है तो क्या है ! ये सबकुछ खबर और क्या क्या नए नियम लगाये गए है ! ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें अंत तक आपको इस पोस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी !
क्या है नया नियम
सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways ने !सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए नये नियम बना दिये है !जिसमें की मुख्य नियम है की अब गाड़ियों के अगले शीशे पर अब जल्द ही फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा ! इसके अतिरिक्त सभी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है !वाहनों
ये सभी जानकरी भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के द्वारा 22 फ़रवरी 2022 को जारी किए गए !नए नियम के तहत की गयी है! मंत्रालय की तरफ से जरी किए गए notice में यह भी बताया गया है !कि वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट और मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन मार्क की वैलिडिटी को नियमों में बताए तरीके से प्रदर्शितकिया जाना चाहिए !वाहनों
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फिटनेस सर्टिफिकेट
भारतीय सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways ने 10 साल से पुराने सभी डीजल और 15 साल से पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) अनिवार्य कर दिया है ! जिसके लिए सरकार ने एक लीगल notice भी जारी किया है ! सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है!
आज के समय में प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लंबे समय से भरपूर प्रयास कर रही है ! और अब इसी मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है ! सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट (Fitness Certificate Plate) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है !
वाहनों पर लगी फिटनेस प्लेट गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरह ही होती है !और इन पर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ लिखी होगी ! यहां नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा ! कि वाहन कब तक फिट रहेगा!तारीख-महीना-साल (DD-MM-YY) इस फॉर्मेट को अंकित किया जाएगा !
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तुरंत सीज होंगे वाहन
सरकार द्वारा दी जाने वाली जानकारी के हिसाब से पिछले 15 साल से पुराने मीडियम और हेवी कमर्शियल वाहन बिना किसी वैलिड certificate के चल रहे है !और इनकी संख्या लगभग 17 लाख बताई जा रही है !इन सभी पुरानी गाडियों के लिए दिल्ली और हरियाणा सरकार पहले ही नियम बना चुकी है ! वाहनों
और 1 अप्रैल से इस नियम को सख्ती से पालन किया जाएगा ! नया ट्रेफिक नियम लागू होने से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले वाहन अगर सड़क पर चलते पकडे गए ! तो उन वाहनों को तुरंत सीज कर दिया जाएगा ! वाहनों
दो पहिया वाहनों पर इस तरह लगाना होगा
सरकार द्वारा दो पहिया वाहनों पर यह स्टीकर केवल निर्धारित क्षेत्रो में ही लगाया जा सकता है !दो पहिया वाहनों पर यह स्टीकर टाइप एरियल फॉण्ट में लगे होने चाहिए ! इसके साथ साथ स्टीकर का बैकग्राउंड नीले रंग का होना चाहिए !और फिर उन पर पीला रंग भी भी होना चाहिए !
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