UIDAI ने बदले Aadhar में नाम और जन्मतिथि बदलने के नियम, बहुत कम कर दिए मौके

नमस्कार दोस्तों ! बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में Aadhar Card अनिवार्य है।

लेकिन Aadhar Card में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन

जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी

है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी।

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नाम में भी होगा सुधार का मौका

UIDAI ने नए फैसले के तहत Aadhar Card में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला लिया गया

है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पैनकार्ड, पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस , मतदाता आईडी , सरकारी क्षेत्र

की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण

पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी

पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सही करवा

सकते हैं।

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जन्म तिथि में बदलाव की मुख्य शर्तें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(UIDAI) ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसके द्वारा

यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी

नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सही करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का

अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई (UIDAI) ने यह भी

कहा है कि आधार में लिंग में सुधार की सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

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ये दस्तावेज होंगे जरूरी 

जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट ,पैन कार्ड , लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी

द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व

सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से

कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

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आधार है फायदेमंद 

पेंशन लेने के लिए Aadhar Card  लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। जबकि पैन कार्ड

नंबर Aadhar Card से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न

नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर

का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

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