अगर हो गया है गाड़ी का चालान तो जाने आपको कितना भरना होगा जुर्मना
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरुन और आज की पोस्ट हम बात करने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के चालान
जुर्माना के बारे में दोस्तों अगर अब आप कोई गाड़ी खरीद रहे है तो एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस
(DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
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दोस्तों बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए driving licence अयोग्य। बगैर हेलमेट
पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के
साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।
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अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी। ये रकम फिलहाल 25,000 है।रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना। टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए।अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए। driving licence के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।
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बिना driving licence के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन
बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10000 रुपए।
ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के
लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।
खतरनाक driving करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। शराब पीकर गाड़ी चलाने
पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
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स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे। बिना परमिट के गाड़ी चलाने
पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के
उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना
100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए।
एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल।
बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए।
थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50 हजार
से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और
घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
Indian traffic rules and fines
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा।
इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।
हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा।
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learning licence के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय
5 साल के लिए मान्य होंगे। लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा।
ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा।
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