ग्रामीण शौचालय बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

शौचालय बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है

1. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना.

2. साल 2019 तक स्वच्छ भारत का विज़न प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का काम तेज़ गति करना

और सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ स्तर तक लाना है.

3. जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के अंन्तर्गत से स्थाई स्वच्छता को आगे की ओर बढ़ावा देकर,

समुदाय को और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना.

4. पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत-प्रभावी संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना.

5. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान

केन्द्रित करते हुए, समुदाय-प्रबंधित प्रणालियों का विकास कराना.

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पारिवारिक शौचालय (IHHL) क्या है 

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) निर्माण एवं उपयोग

करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में रूपये 12000 हजार (केन्द्र का अंश 60 फ़ीसदी यानि-रूपये 7200/-

एवं राज्य का अंश 40 फीसदी यानि-रूपये 4800/- इस प्रकार कुल-12000 हजार रूपये) दिए जाने का नियम है.

कौन-कौन लोग है इस योजना के पात्र 

सभी BPL परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, लघु और सीमान्त

किसानो, भूमहीन श्रमिक, वास भूमिवाले और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला

मुखिया परिवार इसके पत्र है.

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आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया 

पात्र परिवारों के द्वारा शौचालय के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाता है, जिसकी मंजूरी

सम्बन्धित विकास अधिकारी के द्वारा दी जायेगी. और वह राशि लाभार्थी को दे जायेगी और वह स्वयं

अपने घर में शौचालय का निर्माण करवा सकेगा. बने हुए शौचालय में पानी टंकी और हाथ धुलने की

सुविधा होनी चाहिए. लाभार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाना चाहिए.

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सामुदायिक स्वच्छता परिसर(Community Sanitation Complex)

इन परिसरों का निर्माण उन सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जहां  पारिवारिक शौचालयों के निर्माण

के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं रख-रखाव की ज़िम्मेदारी लें.

सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख/-(केन्द्र का अंश-60% राज्य का अंश-30%

एवं समुदाय का अंश-10%) का प्रावधान है. ग्राम पंचायत द्वारा 10 प्रतिशत की सहयोग राशि समुदाय

द्वारा/ग्राम पंचायत के निजी संसाधन से उपलब्ध करानी होगी. सामुदायिक शौचालय बनने के उपरान्त

ग्राम पंचायत/ट्रस्ट आदि द्वारा रख- रखाव और पानी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु

घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ज़िला स्तर से स्वीकृति जारी की जाती है.