Sadi anudan yojana 2019
हेल्लो दोस्त मै पिंकी कश्यप आज आप को बताना चाहेगे
की विवाह अनुदान योजने के बारे मै राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है
तो हर राज्य में इस योजना के लाभ अलग अलग नाम है
आप आपने राज्य में चलने जाने वाले विवाह अनुदान योजना के बारे मै जानकारी देने जा रही हूँ
इस योजना की शुरुआत में सरकार के द्वारा किया गया है
और इसके अंतर्गत गरीबो के परिवार की लड़किये को शादी के लिए सरकार 51000 देगी
शादी अनुदान योजना के लाभ
और इस योजना ने लिए आवेदन कर्ता के लिए उसे स्थाई निवासी होना आवश्यक है
और आप आपने राज्य के हिसाब से देख सकते है
इस योजना में वार्षिक आय ग्रामीणों को रु 46800 और शहरी के लिए रु 56400 से आधिक होना आवश्यक है
और इस योजना लाभ किसी भी किसी भी जाति हो वो इसका लाभ उठा सकता है
विवाहः अनुदान के लिए गरीबो को पूरा सहयोग प्राप्त होगा
शादी आनुदान हेतु आवश्यक कुछ दस्तावेज
विवाह अनुदान अगर आप को ऑनलाइन करना है तू आप को कुछ कागजात की आवश्यक होगी
जो उसमे कुछ दस्तावेज होना अनिवार्य है
आवश्यक कागजात
कर्ता का अपना आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
आवेदन कर्ता का शादी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
कर्ता का पास उसका अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य है
और आवेदन कर्ता के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना भी अनिवार्य है
आवेदन कर्ता के पास बैंक का खाता का नंबर होना आवश्यक है
ताकि उन्हें अनुदान की राशि सीधे बैंक में मिल सके
और आवेदन की कैटेगरी OBC/ST/SC है तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है
और भी अन्य कैटगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
सादी अनुदान की प्रकिया
और आप को वेबसाईट पर पहुचने के बाद नए पंजीकरण पर आपको क्लिक करना होगा
और आप को यह सुनिचित करना होगा की आप किस जाति के लिए आवेदन करना चाहते है
सामान्य ,सूचित जाति ,अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक की जो भी श्रेणी है वह आपको चुनना होगा
अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक
और सही सही भरना होगा और फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा जैसा की आप को यह पर दिख रहा है
जैसा की आप को ऑनलाइन फॉर्म को सही से भरने के बाद आप को जमा करे पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप को फॉर्म सरकार के पहुचं जायेगा
और जब आप फॉर्म को सम्मिट पर किल्क करे और ध्यान दे की इस फॉर्म के प्रति कोपी को आप को प्रिंट कर रख सकते है
और इस प्रिंट किये गए कोपी को आपको संबंधी जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण आधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए
ऑफ़लोइन फॉर्म जिला कल्याण विभाग में जमा करना आप के आति आवश्यक है
शादी अनुदान योजना की आवश्यक जानकारी
इस योजना मै विकलांक ,विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक नही है
इस योजना में आवेदन के लिए कर्ता आपना रजिस्टेशन नंबर भर सकते है
शादी अनुदान हेतु आवेदन शादी के तारिक से 3 महीने पहले ही स्वीकार की जाती है ,व शादी के 3 महीने बाद तक स्वीकार किया जाता है
शादी अनुदान एक परिवार अपनी दो बेटी के लिए ही आवेदन कर सकता है
दो बेटी से आधिक के लिए अनुदान अमान्य होगा
विवाह अनुदान आवेदन में बेटी की आयु 18 वर्ष से कम नही होना चाहिए
और पुरुष की 21 वर्ष से कण नही होना चाहिए
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