प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Online Registration 2021

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online Registration 2021

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में रहने वाले सभी किसानों की योजना हैं! भारत एक कृषि प्रधान
का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है! माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र
मोदी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया!

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के
लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय
लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें! यह योजना भारत
के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जायेगी! एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया
बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
किया जाएगा!

pradhan mantri fasal yojna

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ज़रूरी दस्तावेज़

1.किसान का आई डी कार्ड
2आधार कार्ड
3.राशन कार्ड
4.बैंक खाता
5.किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड )
6.अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
7.खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
8.आवेदक का फोटो
9.किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं –

1.किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
2.किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।


3.सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
4.इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था! अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा!
5. दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं
6.अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा!


7.2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है!
8.बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा!
9.पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य

1.प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना!
2.कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिरता देना!
3.किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना!
4.कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किन-किन किसानों को कवरेज किया जायेगा?

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं!
गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकार्ड अधिकार (आरओआर), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एल पी सी) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेजों भी आवश्यक हैं!

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्यतः शामिल  होंगें!
निज़ी रूप से घटक गैर ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी!
योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा!

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojanaइस के तहत बजट आबंटन और उपयोग संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग द्वारा भूमि

भूमि-धारण के अनुपात में होगा। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कार्यान्वयन एवं फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया
प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सकता है!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस प्रकार फसलों की कवरेज हैं?

1..खाद्य फसल (अनाज, बाजरा और दालें)
2.तिलहन
3.वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी की फसल

 
1. खाद्य फसल चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन आदि |
2. तिलहन सोयाबीन,मूंगफली,सरसों,सूरजमुखी,नारियल,कुसुम,अलसी आदि |
3. वार्षिक बागवानी की फसल सेब, आम, अंगूर, केला, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता,केला, अंगूर, आदि |

फसल बीमा योजना किस प्रकार जोखिमों को कवर किया गया हैं?

फसल के निम्नलिखित चरण और फसल नुकसान के लिए जिम्मेदार जोखिम योजना के अंतर्गत कवर किये जाते हैं।

1. बुवाई/रोपण में रोक संबंधित जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण
बुवाई/ रोपण में उत्पन्न रोक।
2.खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक के लिए): नही रोके जा सकनेवाले सभी प्रकार के जोखिमों जैसे सूखा, अकाल,
बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान
और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है!

3.कटाई के उपरांत नुकसान: फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालत के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है!
4.स्थानीयकृत आपदायें: अधिसूचित क्षेत्र में मूसलधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि/क्षति!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस तरह के फसलों के नुकसान में बीमा कवर लागू नहीं होगा।

निम्न कारणों से किसी के कारण फसलों के नुकसान में बीमा कवर लागू नहीं होगा!

1.युद्ध और आत्मीय खतरे
2.परमाणु जोखिम
3.दंगा
4.दुर्भावनापूर्ण क्षति
5.चोरी या शत्रुता का कार्य
6.घरेलू और/या जंगली जानवरों द्वारा चरे जाना और फसलों के नुकसान को जोखिमों के कवरेज से बाहर रखा जाएगा।

बीमित राशि/कवरेज की सीमा

अनिवार्य घटक के तहत ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) बीमित द्वारा निर्धारित वित्तिय माप के बराबर होगा जिसे बीमित किसान के विकल्प पर बीमित फसल की अधिकतम उपज के मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकतम उपज का मूल्य ऋण राशि से कम है, तो बीमित राशि अधिक होगी!

राष्ट्रीय अधिकतम उपज को चालू वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ गुणा करने पर बीमा राशि का मूल्य प्राप्त होता है। जहां कहीं भी चालू वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनाया जाएगा!

जिन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई है, विपणन विभाग/बोर्ड द्वारा स्थापित मूल्य अपनाया जाएगा।

फसल बीमा योजना का कार्य किस बीमा कंपनियों के द्वारा किया जायेगा

बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा!

मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल एआईसी और कुछ निजी बीमा कंपनियॉ वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि, फसल बीमा योजना में भाग लेंगी! निजी कंपनियों का चुनाव राज्यों के उपर छोड़ दिया गया है! पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी!

कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है, तथापि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं! यह बीमा कंपनियों को किसानों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में प्रीमियम बचत से निवेश करने के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने भारत की कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) और कुछ निजी बीमा कंपनियों को उनकी वित्तीय ताकत, बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और विशेषज्ञता आदि के आधार पर सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि / फसल बीमा योजनाओं में भाग लेने के लिए नामित / सूचीबद्ध किया है। पैनल में शामिल बीमा कंपनियां वर्तमान में हैं-

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

1.भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
2.आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3.एचडीएफसी-एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4.इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5.चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6.बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7.रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8.फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9.टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10.एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11.यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन ?

1.फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले  ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें |

2.इसके बाद यहा पर दिए गये Farmer Corner के टैब पर क्लिक करके अपना एक एकाउंट बनाना बनाएं |

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

3.अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना करें और यहां पर मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरें |

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

4.सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और इस तरह से आपका अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन गया हैं |

5.अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरें |

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

6.आवेदन फॉर्म को एकदम सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करें |

7.अब आपका आवेदन Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत हो गया हैं जिसकी पुष्टि आपके सामने एक Successful  का SMS आपके स्क्रीन पर आ जायेगा और साथ ही इसकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको प्राप्त हो जाएगी |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

सभी किसान भाइयों आप यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए यदि ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गये स्टेप को फॉलो करिए

1.सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी Common Service Centre जाना होगा।
2. अब आपको कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
3.इसके बाद आपको आवेदन में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
4. और आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
5.इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
6.अब आपको प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा।
7.इसके पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
8.आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा।
9.इस नंबर के माध्यम से आप अपनी आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन की Status कैसे देखे ?

1.सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
2.ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
3.आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक         करना होगा |
4.ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
5.इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद             Search Status
6.के बटन पर क्लिक करना होगा |
7.क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा प्रीमियम कैसे Calculate करें?

1.सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
2.ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
3.आपको इस होम पेज पर Insurance Premium Calculator के ऑप्शन पर क्लिक करें |

      

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और आपको यहा पर अपनी फसल के अनुसार ही विकल्प चुनना हैं?

pm fasal Insurance Premium Calculator

आपको यहा पर पहले Season और इसके बाद साल फिर योजना को चुनना हैं |

इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम चुनना हैं और फिर अपने जनपद के नाम को चुनाना हैं

और अंत में आपको अपने खेत में उगाई फसल का नाम चुनना हैं और इसके बाद बुवाई का क्षेत्रफल Area (In Hectare) हेक्टेयर में लिखना हैं |

और इसके बाद आपको  नीचे दिए गये Calculate के बटन पर क्लिक करें |

Insurance Premium Calculator

अब आप नीचे देख पाएंगे की आपकी फसल का बीमा प्रीमियम कितना हैं |

फसल बीमा मोबाइल ऐप्प” कैसे डाउनलोड करें ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक एंड्रॉयड आधारित “फसल बीमा ऐप्प” भी शुरू किया गया है जो
फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं परिवार कल्याण) की वेबसाइट
से डाउनलोड किया जा सकता है। और साथ ही आप इसे Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं |

“फसल बीमा ऐप्प” डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गये Download बटन पर क्लिक करें –

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central

विशेषताएं:

1.- अपनी नीति विवरण देखें।
2.- अपनी नीतियों का पीडीएफ डाउनलोड करें!
3.- आवेदन करने से पहले प्रीमियम की गणना करने के लिए बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर!
4.- हर कदम पर आवेदन की स्थिति की जांच करें!
5.- फसल के नुकसान की सूचना
6.- हेल्प डेस्क मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए!
7- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न!

अग्रिम फसम बीमा का दावा ऐसे करें

इसके लिए आप नीचे दी गयी इमेज को देंखें-

Posted by-Ashish Yadav