कन्या सुमंगला योजना के तहत लड़की को मिलते हैं 15 हजार रूपये ऐसे करें आवेदन

Kanya Sumangala Yojana – यूपी कन्या सुमंगला योजना 2020

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कन्या सुमंगला योजना महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है।
महिला सशक्तिकरण के आधारभूत स्तम्भ स्वास्थ्य एवं शिक्षा हैं। प्रदेश में बालिकाओं के
स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये
ही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बनाई गई है कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है।
राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास हेतु नये अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में लागू की जायेगी :-

1. श्रेणी – नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो,
को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
2. श्रेणी – वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को रू0 1000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

कन्या सुमंगला योजना

3. श्रेणी – वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
4. श्रेणी वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो,को रू0 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

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5. श्रेणी – वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू0 3000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।
6.श्रेणी – वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र  के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो , को रू0 5000 एक मुश्त धनराशि

मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के लिए पात्रता :-

1.लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो,

2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।

3.किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

4.परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।

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5.किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा।

6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी। से लाभान्वित किया जायेगा।

Kanya Sumangala Yojana का मुख्य उदेश्य :-

कन्या सुमंगला योजना महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है।
महिला सशक्तिकरण के आधारभूत स्तम्भ स्वास्थ्य एवं शिक्षा हैं। प्रदेश में बालिकाओं के
स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये
ही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बनाई गई है। इस योजना के
क्रियान्वयन से ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं
के सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-

1. आधार कार्ड
2. बालिका की पासपोर्ट साइज़ फोटो
3. अभिभावक की फोटो जॉइंट
4. अभिभावक का आधार कार्ड
5. बैंक पासबुक
6. टीकाकरण कार्ड अगर बालिका का टीकाकरण पूर्ण हो गया है
7. जन्म प्रमाण पत्र अगर बालिका का हाल में ही जन्म हुआ है
8. बालिका के स्कूल ID CARD या फिर स्कूल द्वारा प्रमाणित पत्र
9. Affidavit Certificate
10.शपथ पत्र 10 रूपये के स्टम्प पेपर पर 

योजना का नाम     मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (mksy)
  उद्देश्य महिला सशक्तिकरण  
योजना कब लागू हुई   2019 में  
आवेदन का माध्यम   ऑनलाइन  
  आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/

कन्या सुमंगला योजना के लाभ / Benifits of Kanya Sumangla Yojana

1.बेटियों का उज्जवल भविष्य
2.बेटियों को आत्म निर्भर बनाने हेतु आर्थिक मदद
3.भ्रूण हत्या की घटनाओं में कमी
4.लड़के लडकियों में भेदभाव का खत्मा
5.महिलाओ के प्रति समाज में सोच को बदलना
6.लडकियों की पढाई हेतु खर्च सरकार द्वारा वाहन किया जाना
7.बेटी के जन्म से पढाई तक के खर्च में सरकारी सहयता

कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन फॉर्म PDF

download form pdf link

https://mksy.up.gov.in/women_welfare/pdf/ae0a20105201932342.pdf

1.कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विभाग की अधिकारिक  वेबसाइट पर जाना है |

2. इसके बाद आपको पेज पर दिए यहां आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना हैं |

३. अगर आप योजना में पहले से रजिस्टर है तो आप साइड में दिए लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना हैं |

4. और अगर आप पहले से रजिस्टर नही है तो आपको नियम एवं शर्तें को टिक करके I agree के विकल्प पर क्लिक करना है

5. इसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जायेगा यहाँ पर आपको अपनी डिटेल जैसे पिता का नाम,आवेदक का नाम, बच्चों की संख्या आदि सारी सही जानकारी भरनी है।

6.उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना पंजीकरण फॉर्म सबमिट कर दें।

कौन होंगे इस योजना के लाभार्थी?

उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो और परिवार में कम से कम एक कन्या हो |

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