कौन से जिले है रेड जोन ऑरेंज जोन और ग्रीन ज़ोन में लॉकडाउन के दौरान किसको कितनी छूट

केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान जारी लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में है। ऑरेंज जोन
में 35 जिले और ग्रीन जोन में 20 जिले हैं।कोरेाना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश के 170 जिलों को हॉटस्‍पॉट घोषित किया है। इसके अलावा सरकार ने शहरों, क्षेत्रों को तीन अलग-अलग जोन में भी बांटा है। रेड जोन, ऑरेन्‍ज जोन और ग्रीन जोन। हर जोन की एक अनिवार्यता है और उसके अनुसार जिले का नाम उसकी सूची में शामिल किया जाना है।

रेड जोन के जिले :-आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद ,फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर,
बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर,
मथुरा, बरेली।

ऑरेंज जोन:- गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती ,शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़,
मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़,
गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी।

ग्रीन जोन:-बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली,
चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी।

लॉकडाउन के दौरान किसको कितनी छूट और किस पर जारी रहेगी बंदिशे 

लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में ये छूट मिलेगी 

1- कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा
2- सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा
3- माल सिनेमा हाल बंद रहेंगे
4- मीडिया कर्मियों को आने जाने की छूट होगी
5- क्लीनिक खोलने की इजाजत है
6- ओपीडी में मरीजों की जांच हो सकेगी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा

लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज ज़ोन में ये छूट मिलेगी

1- बाइक पर दो लोग जा सकेंगे, मास्क जरूरी।
2- मीडिया कर्मियों को आने-जाने की इजाजत
3- आईटी सेक्टर से लोग जुड़े लोगों को छूट
4- क्लीनिक खोलने की इजाजत सोशल डिस्टेंशिग का पालन करना होगा ओपीडी में मरीजों की जांच
की इजाजत

लॉकडाउन के दौरान ग्रीन ज़ोन में ये छूट मिलेगी

1- पेड टैक्सी चल सकेगी ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो सवारी मौजूद रहेगी
2- निजी कार में ड्राइवर सहित तीन लोग चल सकेंगे
3- 50% बसें चलेंगी क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने की अनुमति
4- ग्रीन जोन में पान और शराब की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुल सकेगी। एक साथ 5 लोग से ज्यादा एकत्र नही होंगे।
5- दुकानें छोटे उद्योग खोलने को इजाजत
6- ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिली , शारीरिक दूरी जरूरी।
7- फैक्ट्रियों खोलने की इजाजत 8- दुकानें छोटे उद्योग में खुलेंगे , शर्ते लागू।
9- माल सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे 10- रेस्टोरेंट 17 मई तक बंद रहेंगे,
11- मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, चर्च बंद रहेंगे।

लॉकडाउन के दौरान इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्रीन सहित सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग से एक
राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
हालांकि, कुछ उद्देश्यों से गृह मंत्रालय के आदेश मुताबिक, वायु, रेल और सड़क मार्ग से आवाजाही हो सकेगी।

ताज़ा न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहे Sarkaridna.com के साथ और अधिक जानकरी के लिए आप हमारे Youtube Videos  देख सकते है Video देखने लिए नीचे दिए गये Youtube icon पर Click करे 

sarkaridna Youtube