Unlock 1 : देशव्यापी लॉकडाउन 5.0 की अवधि को देश में बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसे लॉकडाउन
ना कहते हुए अनलॉक कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवधि में सभी चीजें बंद नहीं
रहने वाली हैं। कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के कंटेनमेंट जोन में
30 जून तक लॉकडाउन सख्ती से रहेगा। सरकार ने इसे Unlock 1.0 नाम दिया है यानी सरकार अब
छूट देने जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिंदगी अब फिर से पटरी पर आ सकती है।
सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।
लॉकडाउन 4.0 31 मई को खत्म हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा। इस जोन के लिए सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दी है।
आइए जानते हैं क्या है गृह मंत्रालय की नई लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइंस :
– 8 जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल,
रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।
8 जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी।
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण,
कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।
शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों,
अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।
रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों
के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा
लॉकडाउन 5.0 guidelines pdf in hindi download
स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक
सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा
कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की
पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे ।
बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है
परिस्थितियों के अनुसार सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर
रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं
1 जून से 30 तक ये सभी सेवाएँ रहेंगी बंद जिस बारे में अब भी कोई फैसला नहीं किया गया है
1.इंटरनेशनल फ्लाइट्स।
2.मेट्रो रेल।
3.सिनेमा हॉल,
4.जिम,
5.स्वीमिंग पूल,
6.3एंटरटेनमेंट पार्क,
7.थिएटर, बार,
8.ऑडिटोरियम,
9.असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।
10.सोशल, पॉलिटिकल,
11.स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट,
12.एकेडमिक,
13.कल्चरल फंक्शंस,
14.धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े
लॉकडाउन 5.0 यूपी में कल से खुल जाएंगे सैलून और पार्लर, माननी होंगी शर्तें
सरकार ने सैलून (Salon) और ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlor) खोलने की इजाजत दे दी है. सरकार ने
ब्यूटी पार्लर और सैलून को खोलने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा.
साथ ही, ब्यूटी पार्लर और सैलून मालिकों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और सैनिटाइजेशन
(Sanitization) का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं.
यूपी में शादी समारोह से पहले लेनी होगी अनुमति, हथियारों पर लगाया बैन
अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि शादी समारोह के लिए पहले से सशर्त अनुमति
लेनी होगी और शर्त ये होगी की 30 से अधिक लोग शादी वाले घर में नहीं होंगे. साथ ही कोई भी
व्यक्ति हथियार लेकर नहीं आएगा
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