Income Tax Update: 31 मार्च से पहले पूरे करें ये 4 काम, फायदे में रहेंगे

Income Tax Update : जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब बस कुछ ही दिनों में वित्तीय! वर्ष 2021-2022 ख़तम हो जाएगा! और 1 अप्रैल 2022 से नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू हो जाएगा! ऐसे में अगर आप आयकरदाता हैं तो यह खबर आपके काम की है! जिसे आपको 31 मार्च 2022 से पहले पूरा कर लेना चाहिए! ताकी आप अतिरिक्त टैक्स देनदारी से बच सकें!

साथ ही साथ अगर आप टैक्स सेविंग को लेकर परेशान हैं और टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग्स! करना चाहते हैं तब भी आप 31 मार्च 2021 से पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके टैक्स सेविंग्स! का लाभ उठा सकते हैं! आपको बता दें कि आयकर धारा 80 C के अंतर्गत और कई अन्य धाराओं के तहत! आप अपने आयकर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं!

अगर आपने तय समयसीमा से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है! या आप वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं! तो आप 31 मार्च, 2022 से पहले टैक्स रिटर्न फ़ाइल और रिवाइज का काम कर सकते हैं! अगर आप इनकम टैक्स फ़ाइल करना नहीं जानते हैं तो हमारे द्वारा विडियो के माध्यम से आपको उसका! प्रोसेस भी बताया जाएगा जिससे कि आप खुद से ही अपना इनकम टैक्स फ़ाइल कर सकें!

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Watch Full Video For Income Tax Filing Process 

https://youtu.be/zkjuov0uSfY

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(1) Investment For Tax Savings :

Income Tax Update :इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक के इनवेस्ट कर टैक्स छूट का फायदा! उठाने की इजाजत है! इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी में उन इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है! जिनमें इनवेस्ट करने पर टैक्स छूट मिलेगी! इनमें जीवन बीमा, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड्स, जैसी टैक्स सेविंग्स स्कीम शामिल हैं!

अगर आप वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तहत पहले ही 1.5 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर चुके हैं! तब भी आपके पास ये विकल्प बचता है कि आप NPS यानी कि National Pension Scheme में 50,000 रूपये का अतरिक्त निवेश कर सकते हैं! बात करें अगर पेंशन स्कीम में निवेश पर छूट की तो पेंशन स्कीम में निवेश करके आप 80CCD के तहत इनवेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है! इसके अलावा आप सेक्शन 80D के तहत मेडीक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम! पर भी टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए क्लेम कर सकते हैं!

(2) File Your Income Tax For Financial Year 2020-21 

अभी तक अगर आपने तय समयसीमा से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है! अथवा या फिर आप वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप! 31 मार्च, 2022 से पहले यह काम कर सकते हैं! आपको बता दें कि इसके बाद आपको वित्त वर्ष 2020-21 के आईटीआर को फाइल! करने या रिवाइज करने की सुविधा नहीं मिलेगी! साथ ही साथ आपके ऊपर तय समय सीमा पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल! नहीं करने को लेकर अथवा कम इनकम दिखाने को लेकर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है!

(3) Link Your Pan Card With Aadhar Card :

अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो यह काम 31 मार्च तक जरूर कर दें! सभी इनकम टैक्स पेयर्स के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बहुत जरुरी है! इसके साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड भी अपने ITR से लिंक करना होगा! आधार को पैन से लिंक करने की सीमा पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है! ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है! और ऐसा होने पर इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है!

(4) Deposite Tax In Advance :

Income Tax Update: एडवांस टैक्स के सम्बन्ध में आपको बता दें कि अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से कहीं ज्यादा का बनता है! तो आपके लिए एडवान्स टैक्स पे करना जरूरी हो जाता है! यहाँ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि वे लोग जिनकी इनकम का स्तोत्र इंट्रेस्ट, कैपिटल गेंस या रेंट से होती है! ऐसे सभी लोगों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए!

जिससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि ओवरआल आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा! कैलकुलेशन के दौरान अगर आप पर 10,000 रुपये से ज्यादा की टैक्स लाइबेल्टी बनती है! तो फिर आपके लिए एडवान्स टैक्स 31 मार्च तक चुका देना ही ठीक रहेगा! किसी वित्तीय वर्ष के दौरान चार बार एडवान्स टैक्स जमा किया जाता है! इसके लिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च की सीमा तय है! 31 मार्च तक अगर आप अपना 90 फीसदी एडवान्स टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स पर अतिरिक्त इंट्रेस्ट चुकाना होगा!