Income Tax :इन 5 आय के स्रोत से मिलती है टैक्स में छुट जानिए क्या हैं तरीके

देश में एक वित्त वर्ष के दौरान 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई Income Tax के दायरे में आती है !केवल नौकरी पेशा से ही नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई पर भी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है ! इनमें ब्याज से होने वाली कमाई! किसी अन्य कारोबार से प्राप्त आय और किसी तरह के निवेश से होने वाली आमदनी शामिल है !

हालांकि, Income Tax कानून के तहत प्रोविडेंट  फंड (PF), एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अलावा आय के पांच ऐसे स्रोत भी हैं ! जिनसे होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है! इसके अलावा, कृषि से प्राप्त आय भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है ! यानी किसान को खेती से चाहे जितनी भी कमाई हो, उसे इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है !

पार्टनर सिप में चल रही कंपनी से फायदा 

यदि आप किसी कंपनी के भागीदार है !या फिर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा हो तो इस तरह से होने वाले फायदे में आपको Income Tax नही देना होता है ! क्योंकि इसमें कंपनी पहले से ही tax pay कर चुकी होती है !लेकिन यह छूट सिर्फ होने वाले फायदे पर होती है ना की मिलने वाले बेतन पर !

शिक्षा के लिए मिली स्कालर शिप 

अगर आप किसी छात्रवृति प्रतियोगिता में भाग लिए हो! और प्रतियोगिता पास करके  उसमें आप एक सम्मान जनक राशि ले चुके है! तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाये की इस तरह से मिलने वाली राशि पर आपको tax नही pay करना होता है !इसके अतिरिक्त सरकारी या निजी सस्थाओ में रिसर्च के लिए मिलने वाली राशि पर भी Income Tax नही आता है!

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पैत्रिक संपत्ति से 

अगर आपको अपने माता पिता  से या पूर्वजो की सम्पत्तित! जैसे गहने जेवर या फिर नगदी या अन्य वसीहत आदि प्राप्त होते है तो इस प्रकार से मिली पैत्रिक संपत्ति पर आपको Income Tax नही देना होता है ! हाँ यदि आप इन रकम से निवेश कर के कमाई करते है !तो आपको होने वाले फायदे में Income Tax pay करना होगा !

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ग्रेच्युटी से की कमाई

यदि किसी employee ने किसी सस्थान में 5 साल या उससे अधिक दिनों तक काम किया है और वह किसी कारण बस नौकरी छोड़ना चाहता है ! तो इस तरह से नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली! ग्रेच्युटी पर  Income Tax की  तरफ से छूट मिलती है ! बता दें की सरकारी कर्मचारी के  मामले में यह छूत की रकम 20  लाख रूपये है ! और प्राइवेट कर्मचारी के मामले में यह छूट की रकम 10 लाख रूपये है ! इससे ऊपर की राशि पर आपको tax देना होगा !

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 शादी -विवाह में मिला गिफ्ट 

Income Tax आयकर नियम के तहत मिलने वाला उपहार tax के दायरे में आता है !लेकिन अगर यह उपहार आपको सधी में मिलता है तो इससे होने वाली आय पर 100 % tax छूट होती है !लेकिन यहाँ पर भी आपको एक शर्त होती है! की यह उपहार आपको शादी  की डेट के आस पास हो मिलना चाहिए !एक करदाता को एक साल में 50000 रूपये के उपहार पर कोई tax नही देना पड़ता है !इससे ज्यादा की रकम का उपहार के रूप में मिलना आपकी आय में जुड़ जाता है !और इसका tax आपको pay करना होता है !

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