Income Certificate आय प्रमाण पत्र कैसे बनायें ? जानें पूरा प्रोसेस

Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply :

दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आय प्रमाण पत्र-Income Certificate सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला दस्तावेज है जिससे किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय का निर्धारण होता है! आय प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि आपकी वार्षिक आय कितनी है! नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रकार के दस्तावेजों को ऑनलाइन बनवाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लांच किया गया है!

उत्तरप्रदेश सरकार के इस आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आप कई प्रकार के दस्तावेज जैसे कि राशनकार्ड आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट इत्यादि को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं! आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसके अलावा स्कॉलर शिप का लाभ लेने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अपनी आय को साबित करने के लिए पड़ती है!

आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको उत्तरप्रदेश राज्य के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप बताएँगे जिससे कि अगर आप भी अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन कर सकेंगे! ऑनलाइन माध्यम से आपको अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा!

यह भी पढ़ें – Aadhar Card Update बार बार नहीं कर सकते हैं आधार कार्ड को अपडेट, जानें कौन से अपडेट के लिए मिलते हैं कितने मौके

New wpDataTable

आय प्रमाण पत्र(income Certificate)के लिए निर्धारित पात्रता :

अगर आप भी उत्तरप्रदेश राज्य के अंतर्गत अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन करना चाहते हैं तो यह जरुरी है कि आप उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी होने चाहिए तभी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकेंगे ! उत्तरप्रदेश राज्य के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता सिर्फ इतनी है कि आप उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी होने चाहिए!

इनकम सर्टिफिकेट की उपयोगिता :

कई ऐसे कारण हैं जो कि आय प्रमाण पत्र की उपयोगिता को दर्शाते हैं कुल मिलकर अगर कहा जाए तो यह कई कारणों से हमारे लिए उपयोगी होता है! देश के अन्दर कई जगहों पर इनकम सर्टिफिकेट मान्य होता है! यह एक वैध्य दस्तावेज है जो कि आपकी आय को प्रमाणित करता है!

  • बैंक से लोन लेने के लिए भी आय प्रमाण पत्र मान्य होता है क्योंकी यह आपकी वार्षिक आय को प्रमाणित करता है!
  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है!
  • शिक्षा संस्थानों में आरक्षित कोटे के अंतर्गत रिजर्वेशन पाने के लिए भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है!
  • राशनकार्ड आवेदन के लिए भी आय प्रमाण पत्र एक मान्य दस्तावेज है! जिसके आधार पर आप अपना APL और BPL राशनकार्ड बनवा सकते हैं!
  • आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र एक वैध्य दस्तावेज है!
  • आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए भी आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है !

आय प्रमाण पत्र(Income Certificate)के लिए जरूरी दस्तावेज :

आवेदकों को उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है! इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप Uttar Pradesh Income Certificate के लिए अप्लाई कर सकते है! इनकम सर्टिफिकेट आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज निम्नलिखित हैं –

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • जन्म तिथि प्रमाण हेतु 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड
  • सैलरी स्लिप (यदि आप नौकरी करते हैं तो)

How To Apply For UP Income Certificate Online:

उत्तरप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं!  वे सभी लोग जो कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है, हमारे द्वारा बताये जा रहे प्रोसेस को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके अपना इनकम सर्टिफिकेट आवेदन कर सकते हैं!  आय प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया के लिए नीचे बताये जा रहे स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें –

Step #1.

  • UP Income Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना है !
  • आधिकारिक वेबसाईट पर जाते ही आपके सामने आधिकारिक वेबसाईट का होम पेज ओपन हो जाएगा ! होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प शो होगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है!
  • जैसे ही आप सिटिजन लॉग इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा! इस पेज पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा!
e district up
e district up
  • नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण! के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा! जिसमे आपको अपनी जानकारियों को फिल करना होगा!
  • इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी लॉग इन आईडी दर्ज करनी होगी! लॉग इन आईडी दर्ज हो जाने के बाद उपलब्धता की जांच करें के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है!
  • अब आपको आवेदक यानी कि अपना नाम, जन्म तिथि, जेंडर, पता, पिन कोड, इत्यादि जानकारियों को फिल करना होगा और उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा!
  • डिस्अट्बरिक्ट का चयन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शो हो रहा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा!

Step #2.

  • कैप्इचा कोड फिल हो जाने के बाद आपको सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है!
  • सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका लॉगिन आईडी और ओटीपी भेज दिया जाएगा जिसे आपको रिसीव कर लेना है!
  • प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके अब आपको अपनी लॉग इन प्रक्रिया को पूरा करना होगा !
  • लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जहाँ पर आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और आय प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा!
  • जैसे ही आप आय प्रमाण पत्र के सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा !
  • आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारियों को कॉलम और सेक्शन वाइज फिल करना होगा !
  • फॉर्म में मौजूद सभी जानकारियों के फिल हो जाने के बाद आपको अपना क्षेत्र शहरी अथवा ग्रामीण सेलेक्ट करना होगा !

Step #3.

  • क्षेत्र सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको फॉर्म में मौजूद अन्य जानकारियों जैसे कि – प्रार्थी का नाम, पिता/पति का नाम!, माता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता!, व्यवसाय, परिवार का विवरण, आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ!, परिवार की कुल वार्षिक आय, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है!, आधार संख्या, प्रमाण पत्र बनाने का कारण, इत्यादि जानकारियों को फिल करना होगा !
  • ये सभी जानकारियाँ फिल कर लेने के बाद आपको संलग्नक के सेक्शन पर जाकर दस्तावेजों को अपलोड करना होगा!
  • दस्तावेजों के अपलोड हो जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट करें के विकल्प! पर क्लिक करके सबमिट कर देना है!
  • सबमिट के विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सेवा शुल्क का भुगतान का चयन! करके अपनी आवेदन संख्या फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है!
  • सबमिट होते ही आपको भुगतान का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ़ पेमेंट को सेलेक्ट करना होगा! और सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है!

How to check UP Income Certificate Application Status?

वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है! वे सभी लोग अपने आवेदन की स्थिति को बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते है! इसके अलावा अगर आप अपने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं! तो आप ऊपर बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं! यू.पी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है –

  • आय प्रमाण पत्र अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट- edistrict.up.gov.in पर जाना है!
  • आधिकारिक वेबसाईट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर जाना होगा जहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए विकल्प शो हो जायेगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा !
  • यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या को दर्ज करना होगा!
  • अपनी आवेदन संख्या को दर्ज कर देने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है!
  • सर्च करते ही आपके सामने अगले पेज पर आपके आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति खुल कर आ जाएगी!
  • इस प्रकार आप UP Income Certificate Application Status को ऑनलाइन ही चेक कर सकते है!

FAQs About Income Tax Online Apply :

प्रश्न 1. दिल्ली के नागरिक अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं ?

उत्तर. अगर आप दिल्ली से हैं तो आप e district delhi की आधिकारिक वेबसाईट के माध्यम से! अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं !

प्रश्न 2. आय प्रमाण पत्र को आवेदन के कितने दिनों बाद जारी किया जाता है ?

उत्तर. आय प्रमाण पत्र को आवेदन के 7 से 8 दिनों के बाद जारी किया जाता है !

प्रश्न 3. दिल्ली आय प्रमाण पत्र बनवाने की आधिकारिक वेबसाईट क्या है ?

उत्तर. आय प्रमाण पत्र बनवाने की आधिकारिक वेबसाईट – https://edistrict.delhigovt.nic.in/ है!