ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं ?How to make your Driving Licence 2021

भारत का कोई भी नागरिक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त या गंभीर रूप से दिव्यांग न हों, और उसकी उम्र 18 साल से कम न हो, वो वाहन चलाने के लिए Driving Licence बनवा सकता है।यहां बता दें कि ट्रैक्टर या ट्रक जैसे भारी वाहन चलाने के लिए चालक की उम्र 21 साल तय की गयी है ड्राइविंग लाइसेंस

कौन -कौन बनवा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस (Who can make driving license)

देश के किसी भी जिले में संबंधित राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किया गया डीएल पूरे देश में वाहन चलाने के लिए मान्य होता है,

लेकिन डीएल बनवाने के लिए चालक को संबंधित जिले में स्थायी निवास का प्रमाण पत्र पेश करना होता है।

कितने प्रकार के होते है डीएल(What are the types of DL ,Driving Licence

अलग अलग तरह के वाहनों के आधार पर डीएल कई प्रकार के होते हैं।

बिना गियर वाले टू व्हीलर वाहन के लिए डीएल, गियर वाले टू व्हीलर वाहन के लिए Driving Licence, जीप या कार जैसे हल्के फोर व्हीलर चलाने के लिए लाइट मोटर वाहन डीएल, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल डीएल और हेवी गुड्स व्हीकल डीएल।

जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO )ऑफिस द्वारा जारी डीएल कई प्रकार के बनाए जाते हैं।

पुराने पेपर डीएल के अलावा आजकल प्लास्टिक डीएल और कहीं कहीं स्मार्ट कार्ड जैसे डीएल भी बनाये जाते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तरीके (Ways to become a Driving Licence 2019 )

क्षेत्रीय परिवाहन कार्यालय (RTO )द्वारा किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है,

जिसकी बनने की डेट से 6 महीने तक मान्यता रहती है,

लेकिन कैंडीडेट लर्निंग डीएल (Driving Licence) बनने के एक महीने बाद परमानेंट डीएल बनवा सकता है।

ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति ने लर्निंग लाइसेंस बनने के 6 महीने के भीतर परमानेंट डीएल नहीं बनवाया

तो लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। फिर कैंडीडेट को डीएल के लिए दोबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।

इसलिए लर्निंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट का ख्याल रखें।

किस प्रकार बनवाएं लर्निंग लाइसेंस (How to get learning license hindi 2019)

सबसे पहले लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको अपने जिले के क्षेत्रीय परिवाहन कार्यालय (RTO )ऑफिस एक फॉर्म भरना होगा।

इस फॉर्म में 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के अलावा इसके साथ डेट ऑफ बर्थ, आईडी

और एड्रेस प्रूफ के डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी लगानी होगी।

आईडी और ऐड्रेस प्रूफ के वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे।

RTO ऑफिस में संबंधित अधिकारी आपके फॉर्म को चेक करने के बाद आपसे लर्निंग लाइसेंसके लिए निर्धारित फीस जमा करेगा।

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इसके बाद आपको एक रिटेन टेस्ट के लिए भेजेगा। अलग अलग राज्यों में लिए जाने वाले लर्निंग लाइसेंस के इस टेस्ट में 10 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनपूछे जाते हैं।

रोड ट्रैफिक रूल्स से जुड़े कॉमन सेंस वाले इन सवालों के सही जवाब के सामने आपको टिक मार्क करना होता है।

इस टेस्ट पेपर में 60 परसेंट सवालों का सही जवाब देने पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे।

ये टेस्ट पेपर पास करने के अगले 7 दिनो के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा।

कुछ राज्यो में डीएल बनवाने से जुड़ी पूरी प्रकिया ऑनलाइन कर दी गई है।

ऐसे राज्यों के निवासी स्टेट ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जरूरी फॉर्म घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं।

कई राज्यों में आप फॉर्म भरने से लेकर फीस भरने तक सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कौन से डॉक्यूमेंट की होगी आवश्यकता (Which of the documents would be required to create a driving license)

1-राशन कार्ड ,पैन कार्ड ,आधार कार्ड ,बिजली बिल या टेलीफ़ोन बिल ,वोटर आईडी कार्ड ,हाउस टैक्स की रसीद

सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि

2-हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट

पासपोर्ट साइज के चार कलर फोटो

खुद का पता लिखा खाली रजिस्टर्ड लिफाफा

फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लरेशन

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कैसे और कब बनेगा परमानेंट लाइसेंस (How and when the permanent license will be made)

लर्निंग लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद आप अपना परमानेंट डीएल बनवा सकते हैं।

इसकी प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही कम करनी होती है। परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए

आपको क्षेत्रिय परिवाहन कार्यालय (RTO )ऑफिस जाकर एक फॉर्म भरना होगा।

इसके साथ अपना लर्निंग लाइसेंस अटैच करिए और परमानेंट लाइसेंस की फीस काउंटर पर जमा करिए।

इसके बाद शुरु होगा आपको फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट। यानि अब आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर या

जिस व्हीकल डीएल के लिए आपने एप्लाई किया है,

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वो वाहन आपको संबंधित अधिकारी के सामने सही ढंग से चलाकर दिखाना होगा।

इस फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको अपना वाहन साथ लेकर जाना होगा।

ये ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है

कि टेस्ट देते समय कभी भी अपनी ड्राइविंग को लेकर ओवर कॉन्फीडेंट न बनें।

साथ ही सामने खड़े अधिकारी के निर्देशों को मानते हुए सभी ट्रैफिक रूल्स फालो करते हुए गाड़ी चलाएं।

ये टेस्ट पास करने के 10 दिनों के भीतर आपका परमानेंट डीएल आपके घर पहुंच जाएगा।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में अगले 20 सालों तक वैलिड होता है।

समय अवधि पूरी हो जाने पर डीएल को उसी RTO ऑफिस से रिन्यू कराना होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए विभाग की सरकारी वेबसाइट लिंक

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