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विधवा पेंशन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवाओं के लिए पेंशन की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है
कि पति की मृत्यु के बाद औरतें बेसहारा हो जाते हैं और उनको दर-दर भटकना पड़ता है ऐसा ना हो
इसलिए उनकी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यूपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है
जिसका पूरा पूरा लाभ विधवाओं को दिया जाएगा|
विधवा पेंशन के लिए आवेदक की पात्रता
1. पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो
2. विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो
3. आवेदक के बच्चे नाबालिग हो
4.आवेदक ने पुनः विवाह न किया हो
विधवा पेंशन के लिए कौन-कौन दस्तावेज ज़रूरी है?
आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए |
1.वोटर कार्ड होना चाहिए|
2.पासपोर्ट साइज फोटो|
3.बर्थ सर्टिफिकेट|
4.पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र |
5.उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड|
6.राशन कार्ड
विधवा पेंशन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
1.सबसे पहले इस पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाएं.
2. फिर ‘निराश्रित महिला पेंशन’ पर क्लिक करें.
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यहा पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें.
और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी . इसमें ‘न्यू एंट्री फॉर्म’ पर क्लिक करें.
अब सामने आवेदन फॉर्म खुल लाएगा.
इसके बाद जैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा यहा पर आपको अपनी सभी जानकारी को सही सही भरनी है सभी जानकारी भरने के बाद फोटो और Scan किये गये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे Submit के बटन पर क्लिक करे
विधवा पेंशन लिस्ट 2020
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