Valid Documents for Address Update बिना डॉक्यूमेंट के Aadhar Card कैसे करें आवेदन

नमस्कार दोस्तों ! आधार एक महत्वपूर्ण फाइनैंशल डॉक्यूमेंट बन चुका है। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो,

इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी है। आधार कार्ड

प्राप्त करने के लिए आपको वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि,

वैलिड अड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ

प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन यदि किसी के पास ये डॉक्यूमेंट ना हों तो क्या वह आधार कार्ड के लिए अप्लाई

कर सकता है?

List of Valid Documents for Address Update

Supported Proof of Address (PoA) Documents Containing Name and Address
  • Passport
  • Bank Statement/ Passbook
  • Post Office Account Statement/Passbook
  • Ration Card
  • Voter ID
  • Driving License
  • Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
  • Electricity Bill (not older than 3 months)
  • Water bill (not older than 3 months)
  • Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
  • Property Tax Receipt (not older than 1 year)
  • Credit Card Statement (not older than 3 months)
  • Insurance Policy
  • Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
  • Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
  • Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Institution on letterhead or Photo ID having address issued by Recognized Educational Institution
  • NREGS Job Card
  • Arms License
  • Pensioner Card
  • Freedom Fighter Card
  • Kissan Passbook
  • CGHS / ECHS Card
  • Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or MLC or Gazetted Officer or Tehsildar on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
  • Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
  • Income Tax Assessment Order
  • Vehicle Registration Certificate
  • Registered Sale / Lease / Rent Agreement
  • Address Card having Photo issued by Department of Posts
  • Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt
  • Disability ID Card/ handicapped medical certificate issued by the respective State/ UT Governments/ Administrations
  • Gas Connection Bill (not older than 3 months)
  • Passport of Spouse
  • Passport of Parents(in case of Minor)
  • Allotment letter of accommodation issued by Central/ State Govt. (not more than 3 years old)
  • Marriage Certificate issued by the Government, containing address
  • Bhamashah card
  • Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognized shelter homes or orphanages etc. on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
  • Certificate of Address having photo issued by Municipal Councillor on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
  • Identity Card issued by recognized educational institutions
  • SSLC book having photograph
  • School Identity card
  • School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC), containing Name and Address
  • Extract of School Records containing Name, Address and Photograph issued by Head of School
  • Certificate of Identity containing Name, Address and Photo issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institute on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
  • Certificate of identity containing Name, DOB and Photograph issued by Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update

AADHAAR ENROLMENT/ CORRECTION/ UPDATE FORM

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf

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हेड ऑफ फैमिली (HoF) के द्वारा आधार अप्लाई करने का तरीका

यदि किसी व्यक्ति के पास वैलिड आइडेंटिफिकेशन और वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी वह आधार कार्ड के

लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए उसका नाम परिवारिक किसी डॉक्युमेंट्स जैसे राशन कार्ड में होना

चाहिए। ऐसे मामलों में यह भी जरूरी है कि पहले परिवार के मुखिया का PoI और PoA डॉक्युमेंट्स के जरिए

आधार बना हो। इसके बाद परिवार का मुखिया परिवार के दूसरे सदस्यों का परिचयदाता बन सकता है।

HoF के लिए जरूरी है कि वह अपना ऑरिजनल आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ साथ ले जाए। पंजीकरण सेंटर

पर उस व्यक्ति को ले जाना भी अनिवार्य है जिसके लिए आधार के लिए अप्लाई करना है। दोनों के बीच रिश्ते

को साबित करने वाला कोई डॉक्युमेंट होना जरूरी है। रिलेशनशिप प्रूफ के लिए ये डॉक्युमेंट्स वैलिड हैं।

  1. मनरेगा जॉब कार्ड
  2. PDS कार्ड
  3. पेंशन कार्ड
  4. आर्मी कैन्टीन कार्ड
  5. पासपोर्ट
  6. बर्थ सर्टिफिकेट
  7. केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी फैमिटी एनटाइटलमेंट डॉक्युमेंट
  8. डाक विभाग से जारी अड्रेस कार्ड जिसमें नाम और फोटो हो।
  9. सरकार की ओर से जारी मैरिज सर्टिफिकेट
  10.  भामाशाह कार्ड
  11.  पंचायत या मुखिया द्वारा जारी फोटोयुक्त सर्टिफिकेट।
  12.  डिसचार्ज कार्ड/ सरकारी अस्पताल द्वारा बच्चे के जन्म पर जारी स्लिप।
  13.  सांसद, विधायक, म्युनिशिपल काउंसलर या गजटेड अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त सर्टिफिकेट।
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परिचयदाता के द्वारा 

बिना PoI और PoA डॉक्यूमेंट के लिए आधार अप्लाई करने का दूसरा तरीका है परिचयदाता के द्वारा

परिचयदाता वह व्यक्ति होता है जिसे रजिस्ट्रार के द्वारा वहां के ऐसे निवासियों को सत्यापित करने के लिए

अधिकृत किया जाता है, जिनके पास PoI या PoA नहीं है। परिचयदाता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है

और किसी आवेदक के साथ उसका पंजीकरण सेंटर पर मौजूद रहना जरूरी है।

यह जरूर ध्यान में रखें कि परिचयदाता या HoF के लिए आवेदक की पहचान और एड्रेस कन्फर्म करना
आवश्यक है। उन्हें एनरोलमेंट फॉर्म पर इसके लिए हस्ताक्षर करना होता है। इस सप्ताह UIDAI की ओर से जारी
सर्कुलर के मुताबिक, परिचयदाता के लिए आवदेक के नाम सर्टिफिकेट जारी करना होता है। इसकी वैलिडिटी
3 महीने होती है।

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