नमस्कार दोस्तों ! अगर आपने 30 सितंबर तक Pan और Aadhar (PAN-AADHAR LINK) नहीं
किया है ! तो फिर आपका Pan Card आपरेटिव नहीं रहेगा !इससे पहले यह नियम था कि तय किये गये
समय से पहले अगर आपने Aadharऔर Pan को लिंक नहीं कराया तो आपका Pan Card
अवैध माना जायेगा ! अवैध का मतलब यह है कि Pan Card को अवैध को मान लिया जायेगा की
आपके पास Pan Card नहीं है !अब आपरेटिव नहीं माना जायेगा !मतलब 1 अक्टूबर से आप आयकर ,
निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ,जब तक आप Pan Card को Aadhar Card से
लिंक नहीं करते है !
यह भी पढ़ें :उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक बेरोजगारों को मिलेगी जॉब योगी सरकार ने फॉर्मेट किया तैयार
समय सीमा 30 सितंबर तक है
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने Aadhar Card से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है।
अगर अपने Pan Card को Aadhar Card से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस 3 दिन का समय शेष है।
यह भी पढ़ें :बदल गये ड्राइविंग लाइसेंस के नियम 1अक्टूबर से नये नियम और फॉर्मेट जारी
ऐसे आप घर बैठे करा सकते है लिंक
सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले
रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब Aadhar Card लिंक का
विकल्प पर जाएँ । यहां अपने Aadhar Card की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक
आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
यह भी पढ़ें :अब प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वालो को भी मिलेगी सरकारी पेंशन का लाभ
SMS के द्वारा भी कर सकते हैं लिंक
SMS सेवा का प्रयोग करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर Aadhar card को Pan Card से
लिंक करवाया जा सकता है।
दोस्तों ऐसी ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहे sarkaridna.com के साथ और अधिक
जानकरी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज फ़ॉलो करे