गेहूं बेचने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे 

गेहूं बेचने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे दोस्तों  उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानो को
गेहू खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहे है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल को राज्य सरकार
को बेचना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने  ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है खाद्य एवं
रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली/ ई-उपार्जन पोर्टल ।इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान
को अपना पंजीकरण करना होगा

किसान पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त स्टेप 1 से स्टेप 6 तक पालन करना अनिवार्य है ।

 गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है

1.खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या,

2.आधार कार्ड ,

3.बैंक पास बुक

4.राजस्व अभिलेख

5.भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

6.फसल (गेहूं) का रकबा (हेक्टेयर में)

गेहूं  बेचने के लिए  किसान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे 

सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
किसान पंजीकरण के लिए दिए गए सारे स्टेप्स का पालन करना होगा।
ऑनलाइन पंजीकरण करने से पूर्व स्टेप 1 पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड करके प्रिंट कर ले और
इसे सावधानीपूर्वक पढ़ ले।

स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करें। इसमें किसान अपना मोबाइल नंबर Enter करे
दोस्तों इसके बाद आपके सामने किसान पंजीकरण प्रपत्र खुलकर आ जायेगा।
दोस्तों  इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक पढ़े और भरें।


ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने के बाद पंजीकरण संख्या नोट कर लें और स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें

गेहूं बेचने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 

पंजीकरण ड्राफ्ट में Enter सभी points को एक फिर से चेक कर लें। पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।


पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिंदुओं का पुनः निरीक्षण कर लें। पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।


आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन” से मोबाइल संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है ।


स्टेप 5 पंजीकरण लॉक से आपको पंजीकरण लोक हो जायेगा।
स्टेप 6 से आप अपने आवेदन का फाइनल प्रिंट कर सकते है।


जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जायेगा, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
अंत में स्टेप 7. लॉक के उपरान्त टोकन बनाए पर जायें।


यहाँ पर “किसान पंजीयन आईo डीo अथवा मोबाइल न०:” और “कैप्चा अंकित करें” भर कर ‘आगे बढ़े’ के बटन पर क्लिक करना है।
जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

उपज के साथ क्रय केंद्र पहुंचने पर भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

लॉकडाउन की वजह से किसानों को पंजीकरण कराने में दिक्कत हो रही है। पर, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किन्हीं कारणों से पंजीकरण नहीं करा पाने वाले किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंचे। साथ में बैंक पासबुक, खतौनी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी लाएं। उपज की तौल से पहले केंद्र पर ही उनका पंजीकरण करा दिया जाएगा।

सरकारी गेहूं का रेट कितना है 2020?

वर्ष 2020–21 के रबी फसल के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया है |
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक में वर्ष 2020–21 के लिए रबी फसल की न्यूनतम समर्थन
मूल्य में वृद्धि किया गया है इस दौरान गेहूं हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया
गया है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए प्रारूप डाउनलोड करे

https://eproc.up.gov.in/wheat/Uparjan/Farmer_Registration.pdf

2020-2021 की गेहूँ रिपोर्ट हेतु नीचे दिए गये लिंक पर क्लिक करे

https://nfsa.up.gov.in/Food/R_Admin/Makka_Purchase/ReportLink.aspx

किसान पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण जानकारी :-

1.किसान पंजीकरण में फसल (गेहूँ) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।

2. इस वर्ष ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है , जिसके लिए किसान
बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल न ० ही अंकित कराये एस ० एम ० एस ० द्वारा
प्रेषित ओ ० टी ० पी ० (O.T.P) को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सकें ।

3.100 कुन्टल से अधिक विक्रय हेतु उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जायेगा ।
चकबन्दी के ग्रामों में बेचीं जाने वाली मात्रा का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जायगा

4.गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी , फोटोयुक्त पहचान पत्र , बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड साथ लाये

5.जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2019 -20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु
पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है , संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।

6.गेहूं विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले ।

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