घर में हैं ये चीजें तो आप आयुष्मान योजना के पात्र नहीं, लाभ पाने की चाह रखने वाले पढ़ें ये खबर

आयुष्मान भारत योजना जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मोदी केयर के नाम से भी जानते है ये योजना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओबामा केयर के तर्ज पर भारत में चालू की गई थी.

इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को 5 लाख रूपये का लाभ दिया जाता है इस पैसे को किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता है इस में शामिल के लाभार्थियों की सूची (ग्रामीण और शहरी) सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार तैयार की गई है

लेकिन इसमें बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो अपात्र हैं। सर्वे 2011 में हुवा था जो की काफी पुराना डाटा है और कुछ सर्वे में जो कमिय हुई
इस संबंध में नेशनल हेल्थ एजेंसी (एनएचए) स्वास्थ्य विभाग को 30 अगस्त को ही पत्र भेजा है,इसमें 16 बिंदु दिए गए हैं जिनके दायरे में आने वालों को पात्रता से बाहर करने के लिए कहा गया है। पात्रता दायरे से बाहर होने वाले लोगों का नाम अभी भी पात्रता सूची में हैं।

Ayushman bharat yojana eligibility criteria in hindi

नीचे 16 बिंदु दिए गए हैं जिनके दायरे में आने वालों को पात्रता से बाहर करने के लिए कहा गया है

  1. जिसके पास टू, थ्री या फोर व्हीलर वाहन हो,
  2. तीन-चार पहियों का कृषि उपकरण हो,
  3. पांच एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और दो या इससे अधिक फसल उगाता हो,
  4. साढ़े सात एकड़ भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो,
  5. 50 हजार से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड हो,
  6. गैर कृषि इंटरप्राइज सरकार में रजिस्टर्ड हो,
  7. घर का सदस्य सरकारी कर्मचारी हो,
  8. घर का कोई सदस्य 10 हजार रुपये महीना से अधिक कमाई कर रहा हो,
  9. आयकर दाता हो,
  10. पेशागत कर देता हो,
  11. तीन कमरों या इससे अधिक का पक्का मकान हो,
  12. फ्रिज हो,
  13. लैंडलाइन फोन हो,
  14. फिशिंग बोट हो।

आप को जान कर हैरानी होगी की पात्रता दायरे से बाहर होने वाले लोगों का नाम अभी पात्रता सूची में हैं।स्वास्थ्य विभाग पुरानी सूची के लोगों को प्रधानमंत्री के पत्र (गोल्डन कार्ड) बांट रहा है,

अगर वह इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनका अस्पतालों को इलाज करना पड़ेगा।
ऐसे लोगों को ढूंढकर स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की सूची से हटा रहा है।

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