अटल पेंशन योजना, एक पेंशन स्कीम है, जिसे कम आय वर्ग वालों को ध्यान में रखकर 2015 में शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्बाध आय उपलब्ध कराना है।
यह राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के फ्रेमवर्क पर आधारित है। अभिदाताओं को शाखा द्वारा तत्काल
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) उपलब्ध करा दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना ,भारत के नागरिको के लिए असंगठित एरिया के कामगारों पर केन्द्रित पेंशन योजना है APY के अंतर्गत जमाकर्ताओ के पूँजी के आधार पर 60 साल की आयु पर 1000/-रूपये ,2000/ रूपये 3000/- रूपये 4000/- रूपये और 5000 /- रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान
की जायेगी
अटल पेंशन योजना नई अपडेट 2020 Atal Pension Yojana: Now you can change pension amount
इस योजना में अब साल में किसी भी समय पेंशन को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
इस नई सुविधा से इस स्कीम में रजिस्टर्ड 2.28 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलेगा ।
यह नई सुविधा एक जुलाई से प्रभावी हो चुकी है।
PFRDA ने सभी बैंकों को साल में किसी भी समय पेंशन राशि में कमी या वृद्धि को प्रोसेस
करने का निर्देश दिया है। हालांकि, एक वित्त वर्ष में एक बार ही इस सहूलियत का लाभ उठाया जा सकता है
अटल पेंशन योजना आवेदनकर्ता की पात्रता क्या है
Atal Pension Yojana 2020 के ज़रूरी दस्तावेज़ (पात्रता) what are the documents required for atal pension yojana
1.आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
2.आवेदक का आधार कार्ड
3.मोबाइल नंबर
4.पहचान पत्र
5.स्थायी पता का प्रमाण
6.पासपोर्ट साइज फोटो
अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए Who are eligible for APY (Atal Pension Yojana)?
1.इसमें अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है।
2.लाभर्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
3.आपका या परिवार में एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए।
4.बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो लाभर्थी के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
5.KYC के लिए लाभर्थी को अपनी सभी जानकारी देनी होगी
6.अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभर्थी के पास पहले से कोई एपीवाई अकाउंट
7.मौजूद नहीं रहना चाहिए।
अटल पेंशन योजना के फायदे atal pension yojana scheme benefits
दोस्तों इस योजना के तहत जमा रकम पर आईटी की सेक्सन 80CCD के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता
है।
एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खुल सकता है।
अटल पेशन योजना के तहत कई बैंक आपको खाता खोलने की सुविधा दे रहे हैं।
जहां तक अन्य फायदों की बात करें तो शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाती है।
वहीं अगर 60 साल के पहले या बाद में खाताधारक की मौत हो जाती है, तो पेंशन की राशि उसकी पत्नी को
मिलेगी।अगर दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।
5000 रुपये महीना पेंशन के लिए निवेश
अगर आप 18 साल की उम्र में ही अटल पेंशन योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको हर महीने 5 हजार रुपये
मिल सकते हैं। इसके लिए आपको आपको हर महीने 210 रुपये जमा करना होगा। यानी सलाना आप
2520 रुपये जमा करेंगे। आपको 210 रुपये मासिक निवेश 60 की उम्र तक करना होगा और 60 की
उम्र के बाद आपके खाते में हर महीने 5 हजार रुपये आते रहें
बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का बचत बैंक है को संपर्क करें या यदि खाता नही है तो नया बचत
खाता खोलें बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई
पंजीकरण फार्म भरेंआधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में
संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत
बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें
अटल पेंशन योजना से निकासी प्रक्रिया क्या है
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :-
60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन
निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।
मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है।
नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी
के लिए पात्र होंगे।
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अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? how to apply online for atal pension yojana
अटल पेंशन योजना के लिए आप खुद से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
के लिंक पर जाना होगा।
इसके बाद आपको APY अप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा।
अपने आधार कार्ड की डिटेल टाइप करें।
अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा।
वन टाइम पासवर्ड को बॉक्स में Enter करे ।
इसके बाद बैंक का विवरण दें, जिसमें अकाउंट नंबर और पता टाइप करें।
बैंक इन जानकारियों को वैरिफाइ करेगा फिर आपका खाता सक्रिय हो जाएगा।
इसके बाद आप नॉमिनी और प्रीमियम जमा करने के बार में जानकारी दें।
वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म को ई-साइन करने पर अटल पेंशन योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
अटल पेंशन योजना 2020 डाउनलोड फॉर्म
60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में
ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति
या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा। दोस्तों इस मामले में आपको नीचे दिए गये फॉर्म को डाउनलोड करके फिल जमा करना होता है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिए लिंक पर क्लिक करे
- APY Death & Spouse Continuation Form Download
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60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :-
यदि एक ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से
एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके
योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस
किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों
के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-
60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60
वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास
उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक
को देय था।या, एपीवाई के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाते
- यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
- एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
- एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।
- एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।
- योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।
- ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।
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