Learning Licence UP | Online Learning Driving Licence UP
सितंबर से ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस के लिए लोगों को परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
आवेदन से लेकर टेस्ट सभी कुछ घर बैठे ऑनलाइन होगा। सारी प्रक्रिया तत्काल होगी और टेस्ट पास करते ही
लाइसेंस भी मिल जाएगा। लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय जाकर ही टेस्ट देना होगा
जिसके बाद लाइसेंस मिलेगा।अभी देश में प्रति वर्ष करीब 1 करोड़ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं।
फिर एक बार हुआ मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दिया है। अब बारी-बारी से इसके नियमों को लागू करने की तैयारी
की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के 63
उपबंध 1 सितंबर से लागू करने की बात कही थी। यह ऐसे उपबंध हैं जिनमें नियम तय करने की आवश्यकता नहीं है।
1 सितंबर से ही लागू होगे जुर्माने वाले नए नियम
हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के 63 उपबंधों के 1
सितंबर से लागू करने की बात कही थी। इन उपबंधों में अधिकांश उपबंध यातायात नियमों के
उल्लंघन पर जुर्माने से संबंधित हैं। नए उपबंधों में जुर्माना राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है।
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इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद टेस्ट देने से लेकर अन्य सारी प्रक्रिया परिवहन कार्यालय जाकर करनी होती है
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए https://parivahan.gov.in/ में आवेदन करना होगा. जिसमें लाइसेंस का
विकल्प आएगा. मोटर व्हीकल संशोधित बिल के तहत नियम तोड़ने पर बढ़ी हुई पेनाल्टी वाला नियम भी सितंबर से
Apply Driving Licence
लागू होगा. इसी के साथ लाइसेंस प्रक्रिया भी बदली जाएगी. अधिकारियों के अनुसार सितंबर अंत तक नई व्यवस्था
लागू होने की संभावना है. इसके लिए परिवहन साफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है. इसमें दो से तीन सप्ताह का
समय लग सकता है. नई व्यवस्था में आवेदक ऑनलाइन टेस्ट में फेल होता है तो दोबारा 15 दिन बाद ही टेस्ट दे
सकेगा. हर बार उसे 350 रुपए फीस देनी पड़ेगी.
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