1 अगस्त के बाद 20 करोड़ Pan card हो जाएंगे निरस्त जाने क्या है कारण

20 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड रद्दी होने के कगार पर हैं।

नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरुन और हम अपनी आज की पोस्ट में हम बात करने वाले है पैन कार्ड को

लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी हां, दरअसल देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन कार्ड रद्दी होने के

कगार पर हैं। बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि 31 अगस्त, 2019 तक व्यक्ति, हिंदू

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अविभाजित परिवार कंपनी ट्रस्ट या किसी अन्य श्रेणी में जारी पैन कार्ड को यदि आधार संख्या से नहीं जोड़ा जाता है

तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा मालूम हो कि आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड रद्द होने के

बाद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के

20 करोड़ Pan card धारकों के पास आधार कार्ड नहीं है

एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास

आधार कार्ड नहीं हो मालूम हो कि अभी देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं,

जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे आधार नंबर लेने के लिए 40 दिन से भी ज्यादा

का समय मिलेगा। इतने दिनों में तो आधार संख्या आसानी से मिल सकती है।

इससे कौन-कौन होगा प्रभावित

दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला उन लोगों को प्रभावित करेगा

जिन्होंने किसी और काम के लिए पैन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन अभी तक रिटर्न दाखिल करना शुरू नहीं किया है या

पैन कार्ड बनवाकर इसका इस्तेमाल बैंकों से लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने में हो रहा है।

आधार संख्या से नहीं जोड़ा है। दरअसल आयकर विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि पैन कार्ड बनवाकर

इसका इस्तेमाल बैंकों से लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने में हो रहा है।

मालूम हो कि ऐसे व्यक्ति पैन कार्ड के सहारे बैंकों में बड़ी रकम की निकासी या जमा करने का काम तो कर रहे हैं

Pan Card Online Print

लेकिन रिटर्न फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है। मालूम हो कि कुछ लोग पहचान पत्र के रूप में

इसका उपयोग कर रहे हैं तो कोई नेपाल और भूटान में भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी

इसे दिखाते हैं। इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए वित्त विधेयक 2019 में ऐसा प्रावधान किया गया है।

आयकर कानून में संशोधन का प्रस्ताव

दरअसल अधिकारी के मुताबिक आयकर कानून की धारा-139एए में एक उपधारा जोड़कर यह प्रावधान किया

गया है कि यदि व्यक्ति 31 अगस्त, 2019 तक पैन कार्ड को आधार संख्या से नहीं जोडता है तो एक सितंबर

2019 से उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। बता दें कि एक बार पैन अमान्य होते ही वह आयकर विभाग

के डाटा बेस से हट जाएगा और उसका उपयोग बैंकिंग गतिविधियों या अन्य जगहों पर नहीं हो पाएगा।

 अभी तक 22 लाख ही Pan card आधार से जुड़े

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय से मिली सूचना के मुताबिक, इस समय करीब 22 करोड़ पैन कार्ड ही

आधार से जुड़गए हैं। यदि आयकर विभाग द्वारा जारी कुल पैन कार्ड को देखें तो यह

करीब 43 करोड़ है। इसका मतलब कि 20 करोड़

से भी ज्यादा पैन के अमान्य होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

परन्तु यह भी बता दें कि ऐसे पैन कार्डधारकों को आधार संख्या से जोड़ने का अभी भी डेढ़

महीने से ज्यादा का वक्त है। यदि वे इस अवधि में पैन-आधार लिंक कर लेते हैं तो पैन कार्ड मान्य होगा।

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