PM Kisaan samman nidhi yojana के किसानो के Bank Account में भेजे गए 10-10 हजार रूपये

PM Kisaan samman nidhi yojana|Get three documents registered|What to do if you do not receive money|These ‘farmers’ will not get benefit

भारत सरकार ने देश के 3.78 करोड़ किसानो के परिवारों को खेती करने के लिए उनके बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रूपये की साहायता राशि प्रदान की है यह सब PM Kisaan samman nidhi yojana की पांचवी क़िस्त के लाभार्थी है.यह वह लोग है जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से इस योजना के तहत पैसा मिल रहा है.

अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं.

PM Kisaan samman nidhi yojana के अंन्तर्गत 3 किश्त में सालाना 6-6 हजार रूपये मिलते है देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे है जिन्हें 3 किश्त ही मिली है.और अब इसकी छठी किश्त का पैसा देने की तैयारी हो रही है. अब तक इस योजना में 10 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हो चुके है .अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं.

PM Kisaan samman nidhi yojana में 3 दस्तावेजों से करवाएं रजिस्ट्रेशन 

इस योजना का लाभ वो ही व्यक्ति ले सकेगा जिसका लाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो. वह व्यक्ति इस योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है. इसका अर्थ यह है की की एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा वयस्क सदस्य के नाम जुड़े है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकते है. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी.

PM Kisaan samman nidhi yojana के  पैसा न मिले तो क्या करें

अगर आपको पहले सप्ताह में पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर ( 011-24300606, 011-23381092) पर बात करें.

कौन-कौन से किसानो को नहीं मिलेगा लाभ 

  1. वह किसान जो पहले से या वर्तमान में सरकारी पद धारक है, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं, तो वह इस योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे, भले ही वह किसानी ही करते हों.
  2. केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
  3. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
  4. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.
  5. केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

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