कन्या सुमंगला योजना को लेकर बड़ा खुलसा सिर्फ ऐसे परिवारों को ही मिलेगा योजना का लाभ

नमस्कार दोस्तों सरकारी डीएनए में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले है प्रदेश में लड़िकयो के लिए चल रही महत्वपूर्ण योजना कन्या सुमंगला योजना जी हा दोस्तों कन्या सुमंगला योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते है दोस्तों कन्या सुमंगला योजना किन परिवारों का लाभ मिलेगा और किन परिवारों को इस योजना का लाभ नही मिलेगा दोस्तों हम आज अपनी इस पोस्ट में यही बातने कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते और क्या दस्तावेज़ देने होंगे

आवेदन कैसे करें 

कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट (mksy.up.gov.in) स्थापित की गई है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1,200 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है। योग्य लोग अपनी बेटी का विवरण ऑनलाइन भरकर वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

दोस्तों कन्या सुमंगला योजना का लाभ ऐसे परिवारों को ही मिलेगा जिन परिवारों में लडकियों की संख्या 2 या फिर 1 लड़का और दो जुड़वाँ बच्चे है

कैसा मिलेगा लाभ

1स्टेप -लड़की के जन्म होने पर 2000 एक मुश्त
2 स्टेप- लड़की के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1000 हजार एक मुश्त
3 स्टेप- लड़की के क्लास 1 में प्रवेश लेंने के उपरांत 2000 हजार रूपये
4 स्टेप -लड़की के क्लास 6 में प्रवेश के उपरांत 2000 हजार रूपये
5 स्टेप – लड़की के क्लास 9th में प्रवेश लेने के उपरांत 3000 हजार रूपये
6 स्टेप- इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसी बालिकाये आती है जिन्होंने 10th या 12th पास करके स्नातक या डिग्री या कम से कम दो वर्षीय कोई डिप्लोम कोर्स करने के लिए प्रवेश लिया हो

कन्या सुमंगला योजना का लाभ के लिए क्या होनी चहिये पात्रता

इस योजना के लाभ के लिए लाभर्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है साथ ही आवेदक
के पास उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने के प्रूफ होने चहिये जैसे आधार कार्ड राशन
कार्ड वोटर कार्ड टेलीफ़ोन का बिल

आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम -३ लाख से कम होनी चाहिए

किसी परिवार की अधिकतम दो ही लडकियों को योजना का लाभ मिले सकेगा

कन्या सुमंगला योजना का लाभ के लिए सिर्फ ऐसे ही परिवार मान्य होंगे

जिनके परिवार के सिर्फ दो ही बच्चे है

५-यदि किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुडवा बच्चे होने पर तीसरी संतान के
रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा

यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व् द्वितीय प्रसव से दो जुड़वाँ बालिकाए ही होती है
तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनो बालिकाओ को लाभ अनुमन्य होगा

यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक
रूप में गोद ली गयी संतानों को समिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकाए इस योजना की लाभर्थी होंगी

वेदन करें 

आवेदन स्थिति 

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